छत्तीसगढ़

CG Medicine Discount Advertisement Ban: दवा पर छूट का प्रचार करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर होगी कार्रवाई

रायपुर: CG Medicine Discount Advertisement Ban: छत्तीसगढ़ में दवा खरीदने पर छूट देने का प्रचार करने वाली मेडिकल दुकानों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य फार्मेसी काउंसिल ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दवा पर छूट का प्रचार करना फार्मेसी अधिनियम का उल्लंघन है और यह पूरी तरह से अवैध है। स्पीकर बैन

फार्मेसी अधिनियम का उल्लंघन:

कुछ मेडिकल स्टोर संचालक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने दुकानों में बोर्ड लगाकर और सोशल मीडिया के माध्यम से दवा पर छूट देने का प्रचार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी काउंसिल ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और पंजीकृत फार्मासिस्टों से ऐसी गतिविधियों पर आपत्ति करने की अपेक्षा की है। फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के अध्याय 7 और 8 के अनुसार दवा पर छूट का प्रचार करना अनैतिक और अवैध है।

क्या हो सकती है सजा:

यदि पंजीकृत फार्मासिस्ट इस नियम का उल्लंघन करते हैं, तो उनके पंजीकरण को रद्द या निलंबित किया जा सकता है। इसके अलावा, दवा स्टोरों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन:

राज्य फार्मेसी काउंसिल ने यह भी बताया कि कुछ बड़े व्यवसायी अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर ऐसे प्रचार कर रहे हैं, जो छोटे दवा स्टोर मालिकों के लिए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 का गंभीर उल्लंघन है, जो देश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

सख्त कार्रवाई की चेतावनी:

छत्तीसगढ़ राज्य फार्मेसी परिषद ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि राज्य में सही और न्यायपूर्ण दवा व्यवसाय का संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

इस कदम के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने दवा खरीदने पर छूट देने के अनैतिक प्रचार को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब मेडिकल स्टोर्स को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा और फार्मेसी अधिनियम का पालन करना होगा, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों से बचा जा सके।

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