छत्तीसगढ़सरकारी योजना

सरकार की RTE योजना: अब प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को फ्री में पढ़ाएं, 31 मार्च तक करें ऑनलाइन आवेदन

धमतरी। RTE Scheme: यदि आप अपने बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिलवाने का विचार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 31 मार्च 2025 तक चलेगी।

आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जिले के शिक्षा अधिकारी के अनुसार, शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसके लिए RTE पोर्टल (https://rte.cg.nic.in) का उपयोग करना होगा। आवेदन करने के बाद, आवेदक को अपने नजदीकी निजी स्कूल के नोडल प्राचार्य के पास सभी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन फॉर्म जमा करना होगा।

कौन से दस्तावेज़ होंगे आवश्यक?

ऑनलाइन आवेदन के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है। इनमें बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, बीपीएल सर्वे सूची, अंत्योदय कार्ड और आर्थिक-सामाजिक जनगणना सर्वे (Census 2011) सूची से संबंधित दस्तावेज़ शामिल हैं। इसके अलावा, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कार्ड भी मान्य होगा।

शिक्षा का अधिकार (RTE) क्या है?

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 में पारित हुआ और इसके तहत हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। इस कानून के तहत, सभी निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए आरक्षित रखना होता है। यह पहल समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

प्रक्रिया में पारदर्शिता

शासन द्वारा पोर्टल में कुछ सुधार किए गए हैं, ताकि पात्र बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। अब आप RTE पोर्टल पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं, और यदि आपको ऑनलाइन आवेदन में कोई समस्या आती है, तो आप नोडल अधिकारियों या च्वाइंस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि

अगर आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत, जिले के 6746 स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर बच्चों का दाखिला होगा।

क्या आपको आवेदन करना चाहिए?

यदि आप एक कमजोर या वंचित वर्ग से आते हैं और अपने बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, तो यह एक सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया सरल है, और यह आपको शिक्षा के अधिकार का पूरा लाभ उठाने में मदद करेगी।

आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया

आरटीई (राइट टू एजुकेशन) अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे स्कूलों में प्रवेश का अवसर मिलेगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष है, जिससे भेदभाव और पक्षपात की कोई संभावना नहीं रहती। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा मिल सके।

अभिभावकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

अभिभावकों को इस प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है:

  1. अभिभावकों को अपने बच्चों के पंजीयन के लिए सभी जरूरी दस्तावेज़ पहले से तैयार रखने होंगे, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़।
  2. पंजीयन प्रक्रिया 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगी। अभिभावकों को इस अवधि के दौरान पंजीयन कराना होगा, अन्यथा पंजीयन नहीं किया जाएगा।
  3. दस्तावेज़ों की जांच 17 मार्च से 25 अप्रैल तक की जाएगी। इस दौरान अभिभावकों को अपने दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता की जांच सुनिश्चित करनी होगी।
  4. लॉटरी के परिणाम 1 और 2 मई को जारी किए जाएंगे। अभिभावकों को इन परिणामों की जांच करनी होगी और यदि चयनित होते हैं, तो अपने बच्चे का प्रवेश पूरा करना होगा।

इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जल्दी करें और 31 मार्च से पहले आवेदन करें!

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