CG Land Reform Bill: छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हुआ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, अवैध प्लाटिंग पर लगेगी रोक, बटांकन और नामांतरण होंगे आसान

रायपुर: CG Land Reform Bill: छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में अवैध प्लाटिंग पर सख्ती बरती जा सकेगी, वहीं जमीन से जुड़े विवादों में भी कमी आने की उम्मीद है।

बटांकन प्रक्रिया होगी सरल, नामांतरण में मिलेगी राहत

Illegal Plotting: राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसके प्रावधानों से नक्शों का बटांकन अब पहले की तुलना में अधिक सरल और सुगम होगा। इसके साथ ही यदि जमीन मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को नामांतरण की प्रक्रिया में अब अधिक सुविधा और त्वरित कार्रवाई मिलेगी।

अन्य विधेयक भी पारित, कर निपटान और विश्वविद्यालय से जुड़ा संशोधन शामिल

CG Land Name Transfer Ease: सदन में इसके अलावा छत्तीसगढ़ बकाया कर, व्याज व शास्ति निपटान संशोधन विधेयक और जांजगीर-चांपा जिले में नए विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक को भी ध्वनिमत से पारित किया गया।

मंडी संशोधन विधेयक पर विपक्ष का विरोध, किया सदन से बहिष्कार

Revenue Bill 2025: वहीं मंडी संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और सदन से वाकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के तीन किसान विरोधी कानूनों की तर्ज पर यह विधेयक पेश किया है, जिससे किसानों के शोषण की आशंका बढ़ेगी। इसी कारण विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार किया।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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