
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के प्रमुख सहकारी केंद्रीय बैंकों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह नियुक्ति बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और अंबिकापुर सहित विभिन्न जिलों के सहकारी केंद्रीय बैंकों के लिए की गई है। आदेश के मुताबिक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के प्रावधानों के तहत जिला बिलासपुर के कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था और अब इन पदों पर स्थायी नियुक्तियां की गई हैं। इस नियुक्ति के बाद सहकारी क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा।
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