
रायपुर: त्योहारों की शुरुआत के साथ ही अब कुछ ही दिनों में दीपावली का पर्व आने वाला है। इसे देखते हुए, जिला प्रशासन ने पटाखा दुकानों के लिए एक नई और सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी पटाखा विक्रेताओं के लिए इन सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पटाखा दुकानों के लिए मुख्य सुरक्षा निर्देश
जारी गाइडलाइन के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पटाखा विक्रेताओं को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा:
- दूरी अनिवार्य: पटाखा दुकानें एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर स्थापित होनी चाहिए।
- अग्निशामक यंत्र: प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना अनिवार्य है, जिसकी मारक क्षमता 6 फीट होनी चाहिए।
- हेल्पलाइन नंबर: दुकानों के सामने अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस के फोन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जाँच के दौरान यदि कोई विक्रेता इन सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम 2018 और छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा नियमों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।



