सरकारी विभाग के खर्च पर रोक, 28 फरवरी के बाद खर्च करने पर प्रतिबंध

रायपुर, 14 फरवरी: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में प्रावधान की गई राशि को 28 फरवरी के बाद खर्च करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है, जिससे राज्य सरकार के सभी विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनावश्यक खर्चों से बचने की हिदायत दी गई है।
वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि कई बार वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में विभाग जल्दबाजी में केवल बजट का उपयोग करने के लिए बिना आवश्यकता के सामग्री खरीद लेते हैं। इससे राज्य सरकार की निधि का अनावश्यक खर्च होता है, जो शासन के हित में नहीं है। इस आदेश का उद्देश्य सरकारी खजाने का सही उपयोग सुनिश्चित करना और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना है।

आदेश में 10 बिंदुओं के तहत विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो विभागों के लिए यह स्पष्ट करते हैं कि 28 फरवरी के बाद किसी भी प्रकार की क्रय प्रक्रिया या खर्च को रोक दिया जाएगा। यह कदम शासन की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने और सरकारी खजाने का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
सरकार की इस पहल से प्रशासनिक विभागों को भी यह संदेश गया है कि केवल आवश्यक और योजनाबद्ध खर्चों को ही प्राथमिकता दी जाए।