
PM Awas Yojana Chhattisgarh Alert: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने की प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवास योजना की नई सूची सामने आ चुकी है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सरकार ने साफ किया है कि यह योजना पूरी तरह निशुल्क है और हितग्राहियों को इसके लिए किसी भी व्यक्ति को एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई बिचौलिया या कर्मचारी आवास दिलाने के नाम पर पैसों की मांग करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पीएम आवास योजना का लाभ पूरी तरह मुफ्त, किसी को न दें एक भी रुपया
PM Awas Scheme Free Helpline CG: प्रशासन ने आम नागरिकों और हितग्राहियों को स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास ग्रामीण एवं शहरी) के तहत मिलने वाले मकान पूरी तरह से निशुल्क हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कोई भी आवेदन शुल्क या स्वीकृति फीस नहीं ली जाती है। यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि या बिचौलिया मकान दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है, तो वह पूरी तरह से गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है। हितग्राहियों को ऐसे फर्जीवाड़े से सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
टोल फ्री नंबर और ऑनलाइन पोर्टल पर तुरंत दर्ज कराएं शिकायत
Pradhan Mantri Awas Yojana Fraud Warning: यदि आपके क्षेत्र में भी पीएम आवास योजना के नाम पर कोई व्यक्ति रिश्वत मांगता है, तो आप तुरंत अधिकृत माध्यमों पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के प्रमुख माध्यम इस प्रकार हैं:
- आधिकारिक टोल फ्री नंबर: 1800-233-1290 पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं।
- शहरी आवास मंत्रालय (PMAY-U): लैंडलाइन नंबर 011-23063285 या 011-23060484 पर संपर्क किया जा सकता है।
- ऑनलाइन पोर्टल (PGRAMS): PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीजीआरएएमएस (PGRAMS) लॉगिन पेज के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- स्थानीय स्तर पर: ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने खंड विकास अधिकारी (BDO), उपविभागीय अधिकारी (SDM) या जिला पंचायत कार्यालय में लिखित आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
छत्तीसगढ़ में पीएम आवास ग्रामीण की नई सूची जारी, वास्तविक हितग्राहियों को मिलेगा लाभ
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत नई सूची जारी कर दी गई है। पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी पात्र परिवारों का चयन सीधे सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि बिना किसी बिचौलिये के सीधे बैंक खातों में सहायता राशि ट्रांसफर की जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्र हितग्राही रिश्वत देने के चक्कर में न पड़े, क्योंकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और योग्यता के आधार पर होती है।
शिकायत दर्ज कराने के प्रमुख साधन और संपर्क ब्योरा
| शिकायत का स्तर | शिकायत का माध्यम / संपर्क नंबर | कार्यप्रणाली |
| राज्य / राष्ट्रीय टोल फ्री | 1800-233-1290 | सीधे कॉल करके अवैध वसूली की शिकायत दर्ज कराएं |
| ऑनलाइन पोर्टल | PMAY-U PGRAMS पोर्टल | ऑनलाइन फॉर्म भरकर रसीद और विवरण सबमिट करें |
| सीएम हेल्पलाइन | 1076 | सीधे कॉल शिकायत दर्ज कराएं |
| स्थानीय प्रशासनिक स्तर | BDO / SDM / जिला पंचायत सीईओ | जनपद या जिला कार्यालय में लिखित शिकायत पत्र सौंपें |
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