CG Govt Employees Rule: छत्तीसगढ़ में अब अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सरकार ने जारी की अधिक सूचना

CG Govt Employees Rule: रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारियों और शासकीय कर्मचारियों के लिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है इसके तहत इंट्राडे ट्रेडिंग क्रिप्टोकरेंसी में निवेश और फीचर्स एवं ऑप्शंस में लेनदेन को शासकीय आचरण नियमों का उल्लंघन की श्रेणी में रखा है।

यह निर्णय छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 19 में उप-नियम (5) के खंड (1) को जोड़कर अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी राजपत्र में किस संशोधन को प्रकाशित किया गया है।

किन-किन निवेशों पर लगा प्रतिबंध

  • Intraday ट्रेडिंग
  • BTST (Buy Today, Sell Tomorrow)
  • Futures and Options (F&O)
  • Cryptocurrency में ट्रेडिंग/निवेश

हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है की लंबी अवधि के निवेश जैसे कि शेयर बाजार में निवेश, म्युचुअल फंड, डिबेंचर्स की अनुमति बनी रहेगी लेकिन इनका उद्देश्य केवल निवेश होना चाहिए, न कि ट्रेडिंग या सट्टा।

सरकार के नियम को उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सट्टा जैसी गतिविधियों से दूर रखना और उनके आचरण में नैतिक एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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