
रायपुर: Business License Rule: राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति किए जा रहे व्यापार पर सख्ती बरतते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब गुमटी, ठेला या वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वाले सभी लोगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कारोबार करने वालों के प्रति प्रशासन अब कड़ा रुख अपनाएगा। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में व्यापार करने वालों को अब अनुमतिपत्र शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त करना होगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहरी क्षेत्रों में सुव्यवस्थित व्यवसाय और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है
वाहन से व्यापार करने वालों पर भी लागू होंगे कड़े नियम
लाइसेंस लेने का नियम केवल सड़क किनारे गुमटी या ठेले लगाने वालों पर ही नहीं, बल्कि वाहनों के माध्यम से व्यापार करने वाले विक्रेताओं पर भी लागू होगा। मोबाइल दुकानदार, फल-सब्जी या फास्ट फूड वैन संचालकों को भी लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। बिना अनुम कारोबार करते पाए जाने पर उनका सामान जब्त किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

प्रशासन ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश
प्रशासन ने सभी नगरीय निकायों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। निगम अधिकारियों को ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों और ठेलों की सर्वे सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे अतिक्रमण, अव्यवस्थित ठेले-गुमटी और यातायात बाधाओं को रोकने के लिए लिया गया है। लाइसेंस प्रक्रिया लागू होने से शहर में सुव्यवस्थित व्यापारिक व्यवस्था कायम होगी और राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि होगी।






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