
Half Bill Electricity Scheme 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली बिजली बिल हाफ योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब यह योजना पहले की तुलना में सीमित दायरे में लागू होगी। पहले जहां 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर उपभोक्ताओं को आधा बिल भरना पड़ता था, वहीं अब यह सीमा घटाकर केवल 100 यूनिट प्रति माह कर दी गई है।
योजना में किया गया संशोधन
Bijli Bill Half Yojana: राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, अब हाफ बिजली बिल योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है। यदि किसी माह खपत 100 यूनिट से अधिक होती है, तो उस माह योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
योजना के पुराने और नए प्रावधानों की तुलना
| प्रावधान | पहले | अब |
|---|---|---|
| लाभ की अधिकतम सीमा | 400 यूनिट/माह तक | 100 यूनिट/माह तक |
| रियायत की दर | कुल बिल पर 50% | कुल बिल पर 50% (केवल 100 यूनिट तक) |
| पात्रता शर्तें | सभी घरेलू उपभोक्ता | केवल वे जिनकी खपत 100 यूनिट से कम |
| बकाया बिल सीमा | उल्लेख नहीं | अधिकतम 6 माह तक बकाया मान्य |
एकल बत्ती उपभोक्ताओं के लिए राहत जारी
CG Half Bill Electricity Scheme 2025: एकल बत्ती योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 30 से 100 यूनिट तक 50% छूट मिलती रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की तैयारी
PM Suryaghar Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 1kW से 3kW या उससे अधिक के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर ₹30,000 से ₹78,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार भी:
- 1kW के लिए ₹15,000
- 2kW या उससे अधिक के लिए अधिकतम ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी।
CG Solar Energy Promotion: इस संशोधन का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बचत के लिए प्रोत्साहित करना और सौर ऊर्जा की ओर बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इस योजना के माध्यम से उपभोक्ता धीरे-धीरे निःशुल्क बिजली की दिशा में बढ़ सकेंगे। ऊर्जा विभाग की पूर्व में गठित समिति योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी जारी रखेगी और सभी वित्तीय प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।



