
बिलासपुर: CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम व्यवस्था करते हुए फैसला लिया है कि अब कोर्ट से जुड़े सभी नोटिस और दस्तावेज स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे जाएंगे। कोर्ट के इस निर्णय से नोटिस पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और दस्तावेजों की डिलीवरी में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
बहानेबाजी पर लगेगी लगाम
Speed Post: अक्सर कोर्ट में नोटिस की देर से डिलीवरी या दस्तावेज समय पर न मिलने का हवाला देकर पक्षकार कार्रवाई में देरी करते थे। अब स्पीड पोस्ट के जरिए नोटिस भेजे जाने से इस तरह की लापरवाही और बहानेबाजी पर रोक लगेगी।
जवाबदेही भी तय होगी
Court Notices: हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अगर कोई पक्षकार या अधिकारी दस्तावेज न मिलने का तर्क देता है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया में समय की बचत होगी और कामकाज की गति भी सुधरेगी।
व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश
Court Order: कोर्ट का यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को सरल, तेज और जवाबदेह बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। अब नोटिस की रसीद और डिलीवरी की स्थिति की भी सही निगरानी हो सकेगी, जिससे संबंधित पक्षों को तय समय पर सूचना मिल पाएगी।



