Buddha Purnima 2025: बुद्ध पूर्णिमा 2025: रायपुर में कल मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह रोक, निगम ने जारी किया सख्त आदेश

Buddha Purnima 2025: बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में इस बार मांस और मटन की दुकानों पर सन्नाटा रहेगा। 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश पर रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

धार्मिक भावनाओं का सम्मान, बिक्री पर सीधी रोक

बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र दिनों में से एक बुद्ध पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-पाठ करते हैं, ऐसे में किसी प्रकार की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे, इसलिए रायपुर निगम ने यह सख्त आदेश जारी किया है। 12 मई को कोई भी मांस या मटन की दुकान खुली मिली, तो सीधी जब्ती और कानूनी कार्रवाई तय है।

आदेश तोड़ा तो सामान जब्त, केस पक्का!

रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई दुकानदार आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका माल जब्त किया जाएगा और उस पर नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। निगम अधिकारियों ने बताया कि इस दिन बाजार में निगरानी बढ़ाई जाएगी और हर जोन में इंस्पेक्शन टीमें तैनात रहेंगी।

जोन अधिकारी और निरीक्षक रहेंगे अलर्ट

सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक को अलर्ट पर रखा गया है। उन्हें निर्देश मिला है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मांस और मटन की दुकानों की लगातार निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी आदेश की अनदेखी न करे। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई में कोई ढील न दी जाए।

क्यों लिया गया ये फैसला?

यह फैसला बुद्ध पूर्णिमा के धार्मिक महत्व और बौद्ध अनुयायियों की भावनाओं को देखते हुए लिया गया है। यह दिन सिर्फ पूजा और ध्यान का ही नहीं, बल्कि संयम और करुणा का प्रतीक भी है। मांस बिक्री जैसे कार्यों पर रोक लगाकर नगर निगम ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का प्रयास किया है।

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