New Voter List: छत्तीसगढ़ में नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 23 दिसंबर को: 18 के हो गए हैं तो नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका, जानें पूरी प्रक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गणना का चरण पूरा हो चुका है और अब 23 दिसंबर 2025 को ‘ड्राफ्ट वोटर लिस्ट’ का प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची सभी मतदान केंद्रों, जिला निर्वाचन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। राज्य में इस समय 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले नामों को हटाकर सूची को पूरी तरह शुद्ध बनाना है।

22 जनवरी तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति, फॉर्म 6, 7 और 8 का ऐसे करें उपयोग

अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है या कोई गलती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है। मतदाता ‘वोटर पोर्टल’ (voters.eci.gov.in) या मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी जमा किए जा सकते हैं। नए नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम कटवाने के लिए फॉर्म-7 और किसी भी तरह के सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल करना होगा।

1 जनवरी 2026 को 18 साल के होने वाले युवाओं को भी मिलेगा मौका

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन युवाओं की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे भी अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को फॉर्म-6 के साथ अपनी जन्मतिथि और पते का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। सरकार की कोशिश है कि कोई भी पात्र नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे। घर-घर सर्वे के दौरान जिन लोगों के फॉर्म जमा नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी इस अवधि में अपने दस्तावेज जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया है।

21 फरवरी 2026 को आएगी फाइनल लिस्ट, पारदर्शिता के लिए बीएलए की मदद

पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (BLA) की मदद ली जा रही है। सूची से किसी का भी नाम हटाने से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी कर उसकी बात सुनी जाएगी। निर्वाचन विभाग के अनुसार, सभी प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण करने के बाद 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद किसी भी बदलाव के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी, इसलिए विभाग ने नागरिकों से समय सीमा के भीतर अपनी जानकारी दुरुस्त कराने की अपील की है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियां

पुनरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयोग ने एक निश्चित समय सारणी तय की है। नागरिक इन तारीखों के अनुसार अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं।

विवरणमहत्वपूर्ण तारीख
प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन23 दिसंबर 2025
दावा और आपत्ति दर्ज करने की अवधि23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026
दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि06 फरवरी 2026 तक
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन21 फरवरी 2026

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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