Income Tax Return Deadline 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ी, अब 15 सितंबर तक कर सकते हैं ITR फाइल

Income Tax Return Deadline: अगर आप अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो चिंता मत करिए, सरकार ने मोहलत दे दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले ये डेडलाइन 31 जुलाई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।
टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर
ITR Filing: ये फैसला उन टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पोर्टल की गड़बड़ियों की वजह से अब तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे। आज 27 मई 2025, मंगलवार को शाम करीब 5 बजे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
ITR deadline 2025: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रोफेशनल्स का कहना है कि यह फैसला एकदम टाइम पर आया है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को AIS (Annual Information Statement) सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है और पोर्टल पर ITR फाइल करने की सुविधा भी पूरी तरह एक्टिव नहीं हुई है।

फॉर्म्स की देरी से प्रोसेस में भी देरी
Income Tax Department: इस बार ITR फाइलिंग प्रोसेस में देरी की एक अहम वजह है – ऑनलाइन टूल्स और फॉर्म्स का तैयार न होना। हर साल 1 अप्रैल से ITR फाइलिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते से ये प्रोसेस चालू हो सकती है।
पहले टैक्स डिपार्टमेंट कुछ सरल और अपडेटेड ITR फॉर्म्स लॉन्च करेगा, ताकि लोगों को रिटर्न भरने में आसानी हो।
अब क्या करें टैक्सपेयर्स?
जिन लोगों को अपनी सैलरी, बिजनेस या दूसरे सोर्स से इनकम पर ITR भरना है, वो अब कुछ सांस ले सकते हैं। नई डेडलाइन के मुताबिक आपके पास 15 सितंबर 2025 तक का वक्त है। हालांकि, सलाह यही है कि आखिरी दिन का इंतजार ना करें। एक बार पोर्टल ठीक से चालू हो जाए तो जल्द से जल्द रिटर्न भर दें।