
CG Hospital Subsidy: छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है अब राज्य में एलोपैथिक, आयुष, नेचुरोपैथी और एकीकृत चिकित्सा पद्धति पर आधारित नए अस्पतालों को उद्योग का दर्जा मिलेगा इसके तहत अस्पतालों को निर्माण लागत पर 33% तक की सब्सिडी दी जाएगी यदि जमीन अस्पताल संचालक की खुद की है तो यह सब्सिडी कुल लागत का 50% तक हो सकती है न्यूनतम 50 बेड और 5 करोड़ के निवेश की शर्त अनिवार्य है।
दो कैटेगरी में दी जाएगी सब्सिडी मिलेगा विशेष प्रोत्साहन पैकेज
सरकार ने दो श्रेणियां में सब्सिडी प्रदान करने की योजना बनाई है।
पहले कैटिगरी:- 5 करोड रुपए से 200 करोड रुपए तक के प्रोजेक्ट पर अधिकतम 50 करोड रुपए की सहायता।
दूसरी कैटेगरी:- 200 करोड रुपए से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट पर अधिकतम 140 करोड़ तक का अनुदान।
इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट 1000 करोड रुपए से अधिक का निवेश करता है या 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है तो उसे विशेष प्रोत्साहन पैकेज भी मिलेगा नया रायपुर स्थित बाम्बे अस्पताल को जमीन देकर यह नीति पहले ही लागू की जा चुकी है।
अतिरिक्त सुविधा और आवेदन प्रक्रिया
अस्पताल संचालक संचालकों को निर्माण पर सब्सिडी के साथ कई अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे
- रजिस्ट्री डायवर्सन शुल्क और बिजली दलों में छूट
- छत्तीसगढ़ के स्थानीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए एक माह का वेतन
- पहले वर्ष तक कर्मचारियों के PF का भुगतान राज्य सरकार द्वारा
- सब्सिडी की राशि 10 वर्षों में चरणबद्ध किस्तों में दी जाएगी।
योजना का लाभ कैसे ले इच्छुक संचालकों को अपने जिले के उद्योग विभाग से आवेदन फॉर्म लेकर भूमि दस्तावेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित सभी जरूरी काम का जमा करने होंगे निर्माण पूर्ण होने के बाद विभाग निरीक्षण कर पात्रता के अनुसार अनुदान देगा।



