
रायपुर: छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग के रिटायर्ड सहायक फूड अफसर संजय दुबे पर 23 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने आरंग थाने में आठ पन्नों की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि यह घटनाक्रम वर्ष 2018-19 में शुरू हुआ, जब आरोपी संजय दुबे ने फेसबुक के माध्यम से उससे जान पहचान बढ़ाई। उसने खुद को लेखक बताते हुए नजदीकियाँ बढ़ाईं और उसे प्रलोभित किया। पीड़िता के मना करने के बावजूद आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया।
जबरन दुष्कर्म और अश्लील तस्वीरें खींचने का आरोप
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि आरोपी संजय दुबे वर्ष 2021 में आरंग स्थित उसके घर आया और जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है, “संजय दुबे ने रेप किया। न्यूड तस्वीरें खींचीं। वीडियो कॉल में अश्लील डिमांड करता था। मैं छोटी हूँ बोलती थी, तो कहता था मैं 15 साल की लड़की से भी मिल चुका हूँ, कुछ नहीं होता।” पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे धमकाता था और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म करता था।
ब्लैकमेल कर वसूले ₹3 लाख, जान से मारने की धमकी
पीड़िता का आरोप है कि शारीरिक शोषण के अलावा आरोपी ने उसे ब्लैकमेल भी किया। न्यूड तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर संजय दुबे ने उससे ₹3 लाख की मोटी रकम भी वसूली। पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में रिटायर्ड फूड अफसर के साथ फेसबुक पर हुई चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी सौंपे हैं। इन चैट्स में आरोपी युवती से अश्लील बातें करता था, जैसे “लेट गई बिस्तर पर, कितने बार किए हो…”। पीड़िता ने जब शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
“मैं आपकी बेटी जैसी हूँ,” पीड़िता की दलील को किया नज़रअंदाज़
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी को उम्र का हवाला देते हुए कहा था कि “आप बुजुर्ग अधिकारी हैं, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ।” लेकिन संजय दुबे ने उसकी दलील को नज़रअंदाज़ करते हुए कहा कि “उम्र में भले बुजुर्ग हूँ, लेकिन शादी के लायक हूँ।” वह लगातार अश्लील बातें करता रहा। पीड़िता ने आरोपी की पत्नी से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं मिलीं। मानसिक रूप से परेशान होकर पीड़िता ने अंततः पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
रिटायर्ड अफसर के खिलाफ FIR दर्ज, पुलिस जाँच में जुटी
युवती की विस्तृत शिकायत के आधार पर आरंग पुलिस ने रिटायर्ड फूड अफसर संजय दुबे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने पीड़िता के बयान और सौंपे गए साक्ष्यों (चैट स्क्रीनशॉट्स और लिखित शिकायत) के आधार पर मामले की गहन जाँच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।



