CG Principal Promotion: प्राचार्य पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट सख्त, 11 जून को ही अंतिम सुनवाई होगी

CG Principal Promotion: छत्तीसगढ़ के बहुप्रतीक्षित प्राचार्य पदोन्नति मामले में अब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 9 जून 2025 को बिलासपुर उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान, जस्टिस रजनी सिंहा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने मामले को बेवजह लंबा खींचने की कोशिशों पर नाराजगी जाहिर की।

बेंच ने स्पष्ट किया कि अब 11 जून को अंतिम सुनवाई होगी, और इससे आगे कोई तारीख नहीं दी जाएगी। कोर्ट का यह कड़ा रुख मामले की गंभीरता और इससे जुड़े हजारों शिक्षकों की चिंता को दर्शाता है।

याचिकाकर्ता ने मांगा समय, कोर्ट ने सख्ती से किया इनकार

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने काउंटर रिटर्न दाखिल करने के लिए और समय की मांग करते हुए 14 जून की तारीख की अपील की। लेकिन कोर्ट ने इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा:

“काउंटर रिटर्न कल (10 जून) तक दाखिल करें और 11 जून को ही सुनवाई होगी।”

इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब कोई और टालमटोल नहीं चलेगी। 11 जून 2025 को यह मामला फाइनल रूप से सुना जाएगा।

प्राचार्य पदोन्नति फोरम की मौजूदगी, शिक्षकों में बड़ी उम्मीद

आज की सुनवाई में प्राचार्य पदोन्नति फोरम की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई।
अनिल शुक्ला, राकेश शर्मा, श्याम कुमार वर्मा, रुद्र कुमार वर्मा और विनोद कुमार वर्मा जैसे फोरम के प्रमुख सदस्य कोर्ट में मौजूद रहे।

इनकी उपस्थिति ये बताने के लिए काफी है कि ये मामला सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं, बल्कि राज्य भर के शिक्षकों की भावनाओं और भविष्य से जुड़ा है।

जानिए आखिर मामला है क्या?

CG Principal Promotion: यह विवाद छत्तीसगढ़ में लंबे समय से रुकी हुई शिक्षकों की प्राचार्य पद पर पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़ा है।
शिक्षकों का आरोप है कि सरकार और विभाग की ओर से प्रक्रिया में देरी और भेदभाव किया जा रहा है। मामला अदालत में वर्षों से चल रहा है और अब उम्मीद की जा रही है कि 11 जून को इस पर अंतिम निर्णय मिलेगा, जिससे सैकड़ों शिक्षकों को राहत मिल सकती है।

अब सभी की नजरें 11 जून की सुनवाई पर टिकी हैं। क्या शिक्षकों को वर्षों बाद उनका हक मिलेगा? या फिर मामला और उलझेगा? जवाब जल्द मिलेगा… बिलासपुर हाईकोर्ट में।

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