
कोरबा: Korba News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हुए एक सनसनीखेज मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी सहबान खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सहबान ने दिसंबर 2022 में अपनी प्रेमिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उस पर पेचकस से 52 वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। शक था कि युवती का किसी और से प्रेम संबंध है।

फ्लाइट से पहुंचा था कोरबा
घटना 24 दिसंबर 2022 की है। आरोपी सहबान खान गुजरात से फ्लाइट लेकर कोरबा पहुंचा और होटल सलीम में ठहरा। उसी दिन प्रेमिका से फोन पर संपर्क कर वह उसके घर पहुंचा। वहाँ दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान आरोपी ने पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया और फिर पेचकस से 52 बार वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने जुटाए ठोस सबूत
वारदात के बाद पुलिस ने जांच में घटनास्थल से खून से सना सूजा, जूते, शर्ट, ईयरफोन, कंडोम पैकेट समेत कई अहम सबूत बरामद किए। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी सहबान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
अदालत का फैसला
इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) जयदीप गर्ग की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने अभियोजन पक्ष की ओर से कठोर दंड की मांग की।
अदालत ने जशपुर जिले के भड़िया बगीचा निवासी 30 वर्षीय सहबान खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 302 (हत्या) एवं SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन सश्रम कारावास और ₹75 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 18 माह की कैद भुगतनी होगी।
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