
रायपुर: CG Electricity Rate Hike: छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में मामूली लेकिन व्यापक असर डालने वाली बढ़ोतरी की गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने 1 जुलाई 2025 से नई बिजली दरें लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट, जबकि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दरों के असर से अगस्त 2025 से बिजली बिल ज्यादा आएंगे, जिससे राज्य के 65 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को झटका लगना तय है।
जून 2025 से शुरू हुई थी प्रक्रिया, कांग्रेस ने किया था प्रदर्शन
बिजली यूनिट बढ़ाने की कवायद 20 जून से शुरू हुई थी। आयोग के अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं को जनसुनवाई के लिए आमंत्रित किया था। जनसुनवाई की जानकारी मिलने पर आयोग दफ्तर पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया था।

आयोग के पदाधिकारियों घरेलू उपभोक्ता, कॉमर्शियल उपभोक्ता, किसान और बिजली कंपनी के अधिकारियों से पक्ष जानने के बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।
घरेलू, कृषि और व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर असर
CG Electricity Update: घरेलू उपभोक्ताओं को राहत के नाम पर स्टे-होम, गोशाला और आदिवासी क्षेत्रों में उपयोग हो रही बिजली को LV-1 श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं, अस्थायी कनेक्शनों पर टैरिफ 1.5 गुना से घटाकर 1.25 गुना कर दिया गया है।

गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी अस्थायी कनेक्शन पर यही राहत दी गई है, पर दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की सीधी बढ़ोतरी लागू की गई है। कृषि पंपों पर 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि, लेकिन गैर-सब्सिडी पंपों पर छूट को 20% से बढ़ाकर 30% किया गया है।



