छत्तीसगढ़

रुंगटा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक में लगा ताला: नर्सिंग होम एक्ट की टीम ने मांगा लाइसेंस, बिना दस्तावेज 10 साल से संचालित करने पर एक्शन

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नर्सिं होम एक्ट की टीम ने मंगलवार को रुंगटा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक पर छापेमार कार्रवार् की। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला अपनी टीम के साथ अचानक पहुंचे। जब क्लीनिक चलाने के लिए नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस की मांग की तो वहां स्टाफ नहीं दिखा सका।

डॉ. शुक्ला ने क्लीनिक को तत्काल बंद करने की कार्रवाई के साथ प्रबंधन को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। पिछले 1 0 साल से बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित हो रहा था।

जिला नर्सिग होम एक्ट दुर्ग के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि रंगटा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक नेहरू नगर भिलाई के खिलाफ जन समस्या निवारण शिविर में शिकायत मिली थी। दर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मामले की जांच के लिए उन्हें निर्देशित किया था। इसके बाद वह रुंगटा डेंटल क्लीनिक पहुंचे।

क्लीनिक में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के स्टाफ से क्लीनिक संचालन से जुड़े वैद्य दस्तावेज मांगे। संस्थान के जिम्मेदार एक भी वैद्य दस्तावेज नहीं दे सके। इतना ही नहीं उनके पास क्लीनिक चलाने के लिए नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस भी नहीं था। डॉ शुक्ला ने बताया कि यह क्लीनिक साल 201 4 यानी पिछले 10 साल से बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित हो रहा था।

वैधानिक कार्रवाई करेगी टीम

डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह खिलवाड़ करने और नियम के खिलाफ अवैध रूप से क्लीनिक का संचालन करने के लिए क्लीनिक को तत्काल बंद करने की कार्रवाई की है।

साथ ही साथ रंगटा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च कुरुद रोड कोहका और सिटी डेंटल क्लीनिक नेहरू नगर भिलाई को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है। अगर उन्हें स्पष्ट रूप से जवाब नहीं मिला तो वो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे।

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