शराब घोटाला: चैतन्य बघेल फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में हुई थी पेशी

रायपुर Chaitanya Baghel Case Update: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को चैतन्य बघेल को विशेष अदालत में पेश किया। पांच दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। चैतन्य बघेल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई से गिरफ्तार किया था। एजेंसी का दावा है कि उन्होंने शराब कारोबार से जुड़े सिंडिकेट के साथ मिलकर करीब 1000 करोड़ रुपये के घोटाले में भूमिका निभाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

CG Liquor Scam: इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी। इसमें CBI और ED की जांच की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए गए थे।

Supreme Court Hearing: हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि याचिकाकर्ता पहले हाईकोर्ट जाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देनी है, तो इसके लिए अलग याचिका दायर की जाए। इस याचिका पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में हुई।

ईडी का आरोप: फर्जी निवेश से की रकम की हेराफेरी

CG ED Case: ईडी के मुताबिक, चैतन्य बघेल ने शराब सिंडिकेट से मिले करीब 16.70 करोड़ रुपये को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाकर काले धन को सफेद किया। जांच एजेंसी का दावा है कि इन निवेशों को वैध दिखाने के लिए कई फर्जी दस्तावेज और फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल चैतन्य बघेल न्यायिक हिरासत में हैं और ईडी मामले से जुड़ी जांच में आगे की कार्रवाई में जुटी है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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