Dhamtari Crime: गंगरेल जा रहे सैलानी से लिफ्ट के बहाने लूट, चाकू से किया हमला, 800 रुपये के लिए खून बहाया! 6 आरोपी गिरफ्तार, गंगरेल गार्डन के नीचे घात लगाकर किया हमला

Dhamtari Crime: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गंगरेल घूमने आए एक युवक को लिफ्ट लेना भारी पड़ गया। पहले स्कूटी सवार युवकों ने उसे बैठाया, फिर आगे ले जाकर दोस्तों के साथ मिलकर न सिर्फ 800 रुपये लूट लिए, बल्कि विरोध करने पर चाकू से हमला भी कर दिया। घटना ने पर्यटन स्थल गंगरेल की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
कांकेर से दर्शन को निकला था युवक, बीच रास्ते में हुआ हमला
मनोज मरकाम, जो कांकेर जिले का रहने वाला है, मां अंगारमोती के दर्शन के लिए घर से निकला था। बस से धमतरी के अंबेडकर चौक पहुंचा और वहां से ऑटो पकड़कर मरादेव तक पहुंचा। वहां से गंगरेल के लिए पैदल ही रवाना हो गया। इसी दौरान धमतरी की ओर से तीन स्कूटी सवार युवक आते दिखे। उन्होंने जब लिफ्ट मांगी और बताया कि वह अंगारमोती मंदिर जा रहे हैं, तो युवकों ने बैठा लिया।
गंगरेल गार्डन के पास किया हमला, चिल्लाने पर भागे आरोपी
थोड़ी दूर चलने के बाद आरोपियों ने पहले से मौजूद बाइक सवार तीन अन्य युवकों के पास स्कूटी रोक दी। वहां पर सभी ने युवक के साथ गाली-गलौच शुरू कर दी और एक आरोपी ने बटन वाला चाकू (बटंची) निकाल लिया। जब मनोज ने पैसे देने से मना किया तो उसके जांघ पर चाकू मार दिया, जिससे वह घायल हो गया।
चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। युवक ने जैसे-तैसे रुद्री थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस की फुर्ती, रातोंरात छह आरोपी गिरफ्तार
रुद्री थाना प्रभारी अमित बघेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लिया और सोमवार रात आमापारा और अन्य इलाकों में दबिश देकर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल हैं:
- प्रवीण यादव, पिता देवेंद्र यादव, निवासी आमापारा
- टोमेश्वर ध्रुव उर्फ लल्ला, पिता स्व. राकेश ध्रुव, निवासी कोष्टापारा
- हिमेश बंजारे उर्फ मुन्ना, पिता रमेश बंजारे, निवासी आमापारा
- संजय लहरे, पिता हेमचंद, निवासी विवेकानंद कॉलोनी, धमतरी
इसके अलावा दो आरोपी नाबालिग हैं जिन्हें विधि के अनुसार बाल न्याय प्रक्रिया के तहत रखा गया है।
ASP का बयान: दो नाबालिग, चार बालिग आरोपी हिरासत में
एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि घटना के सभी आरोपी धमतरी जिले के ही निवासी हैं। इनमें दो विधि संघर्षरत बालक हैं, जिनके खिलाफ बाल न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बाकी आरोपियों पर BNS की धारा 311 (लूट के साथ चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
पर्यटन स्थल की छवि पर सवाल, सुरक्षा पर उठे सवाल
इस तरह की घटनाएं न सिर्फ किसी निर्दोष सैलानी की जान जोखिम में डालती हैं, बल्कि इससे पूरे पर्यटन क्षेत्र की छवि खराब होती है। गंगरेल जैसे शांत और लोकप्रिय स्थान पर ऐसी वारदात प्रशासन और पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े करती हैं।