
CG Transfer Policy Date 2025: छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति में सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने स्थानांतरण आदेश अपलोड करने की अंतिम तारीख 25 जून से बढ़कर अब 30 जून कर दी गई है यानी 5 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।
पहले 25 जून था डेडलाइन बढाकर किया 30 जून
राज्य शासन ने पहले 5 जून 2025 को एक आदेश निकालकर ट्रांसफर नीति पर लगे प्रतिबंध को 14 जून से 25 जून 2025 तक के लिए शिथिल किया था. लेकिन अब उसमें बदलाव करते हुए यह समय सीमा बढ़कर 30 जून 2025 तक कर दी गई है इस दौरान जो भी ट्रांसफर के आदेश जिला या शासन स्तर पर जारी किए जाएंगे उन सभी का जिला या विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की अनुमति दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश-

ट्रांसफर नीति की बाकि शर्ते रहेंगे जस के तस
सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में साफ कर दिया है की स्थानांतरण नीति के सभी आदेश पहले की तरफ रहेंगे यानी नियम एवं शर्तों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जायेगा केवल आदेश अपलोड करने की तारीख में बढोतरी की गई है।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक तकनीकी व कर्मचारी भार और लोकल स्तर पर अनुमति अनुमोदन में देरी की वजह से कई जिलों में ट्रांसफर के आदेश समय पर अपलोड नहीं हो पाए थे इसे ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने या फैसला लिया और स्थानांतरण की तिथि में वृद्धि की गई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को सहूलियत देते हुए ट्रांसफर आर्डर अपलोड करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून की है। इससे अफसर और कर्मचारियों को राहत मिलेगी अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे उन्हें अब इसके लिए अतिरिक्त समय मिलेगा अब देखना यह होगा कि अगले 5 दिनों में विभाग कितनी तेजी से अपने ट्रांसफर आर्डर को वेबसाइट पर अपलोड कर पाती है।



