CG Leave New Rule: छत्तीसगढ़ अवकाश निर्देश: कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर वित्त विभाग ने जारी किया सख्त आदेश, जानिए किस प्रकार के अवकाश की स्वीकृति किस अधिकारी से और कितने दिनों के लिए मिलेगी

CG Leave New Rule: राज्य में कर्मचारियों के अवकाश को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, खासकर अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता को लेकर। इस स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग ने अब एक सख्त और स्पष्ट निर्देश जारी किया है।

CG Employees Leave Rules: इस नए आदेश में विभिन्न प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार के अवकाश को कितने दिनों तक और किन सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

वित्त सचिव ने यह भी निर्देशित किया है कि अवकाश स्वीकृति में किसी प्रकार की असंगति न हो, जिससे कर्मचारियों को बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

पूरा विवरण जानने के लिए देखें कि कौन से अवकाश के लिए क्या नियम और स्वीकृति प्राधिकरण निर्धारित किए गए हैं…

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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