
CG Govt Employees Rule: छत्तीसगढ़ सरकार में शासकीय कर्मचारियों को शेयर बाजार और म्युचुअल फंड में निवेश की अनुमति दे दी है सामान्य प्रशासन विभाग में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की है यह कदम भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है, जिससे सरकारी सेवकों के वित्तीय निवेश में पारदर्शिता लाई जा सके।
शेयर और म्युचुअल फंड में निवेश अनुमति
Share Market Investment: संशोधित नियमों के तहत अब राज्य के सभी शासकीय सेवक शेयर प्रतिभूतियों दे बेंच और म्युचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे। यह अनुमति 19 में नए उपखंड जोड़कर दी गई है इससे अधिकारी कर्मचारियों को दीर्घकालिक निवेश विकल्पों का लाभ मिलेगा और उनके वित्तीय निर्णय में संतुलन और पारदर्शिका बनी रहेगी।
इंट्राडे BTST और F&O पर पूरी तरह रोक
Intraday Trading: हालांकि इस अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग बीटीएसटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और क्रिप्टोकरंसी जैसे जोखिम भरे और अस्थि निवेश विकल्पों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसका मकसद यह है कि सरकारी सेवा कैसी गतिविधियों में शामिल न हो जो उनके कार्य और आचरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सके।

इस संशोधन के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि शासकीय सेवकों की वृद्धि गतिविधियां आचरण नियमों के अनुरूप सुरक्षित और नैतिक सीमाओं में रहे यह बदलाव शासकीय कर्मचारियों के लिए एक संतुलित निवेश नीति की ओर संकेत करता है।



