छत्तीसगढ़

कोरोना से हुई मौत पर पत्नी को पेंशन दिलाने में दी जाएगी प्राथमिकता, स्थायी समिति की बैठक में हुआ प्रस्ताव

कुरूद। जनपद पंचायत कुरूद में शिक्षा स्थायी समिति की बैठक जानसिंग यादव उपाध्यक्ष एवं सभापति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें कोविड-19 के कारण बंद शासकीय स्कूलों को छग शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार 2 अगस्त से खोलने के पूर्व स्कूलों की साफ – सफाई होना अति आवश्यक है इसलिए खुलने के पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा स्कूल की साफ – सफाई हेतु सहयोग प्रदान करने की निवेदन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।


बैठक में विधवा पेंशन योजना हेतु 18 से 59 वर्ष की आयु के आवेदन पात्र 14  स्वीकृत किया। विकलांग पेंशन योजना में बीपीएल में से उम्र 18 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से 14 वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थी में से आवेदन पात्र 11 स्वीकृत किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु 60 वर्ष से ऊपर बीपीएल के तहत कुल आवेदन पात्र 2 स्वीकृत किया।  वृद्धा पेंशन योजना के तहत आवेदन पात्र 21 स्वीकृत किया गया तथा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि 80 वर्ष से ऊपर हो तो संबंधित व्यक्ति का ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और उम्र का प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज सचिव के माध्यम से मंगाए जाए जिससे पात्र व्यक्ति को दोहरा पेंशन का लाभ दिलाया जा सके।


सीएम परित्यक्ता पेंशन हेतु 18 वर्ष से 59 वर्ष के तहत आवेदन पात्र 24 स्वीकृत किया गया। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के मृतक व्यक्ति जिनका वर्ष 2002-2003 के बीपीएल सर्वे सूची में नाम होना चाहिए ऐसे परिवार के मुखिया जो मृतक हो जाने पर परिवार के पात्र सदस्य को ₹20,000 रूपये देने का प्रावधान है इसके तहत  आवेदन पात्र 25 स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना के तहत उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के आवेदन पात्र 193 स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत उम्र 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों का जो पात्रता सूचकांक की श्रेणी में शामिल है , ऐसे परिवार से आवेदन पात्र 438 स्वीकृत किया गया। शिक्षा स्थायी समिति के सभापति जानसिंग यादव के सहमति से सभी सदस्यों के मध्य प्रस्ताव लाया गया जिसमें कोविड-19 में मृतक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने वाले के पत्नी को मुख्यमंत्री विधवा पेंशन देने के लिए एसडीएम ,सीएमो, बीएमो द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में स्पष्ट उल्लेख कोविड-19 कारण लिखा हो , ऐसे परिवार के विधवा को मुख्यमंत्री विधवा पेंशन दिलाने में प्राथमिकता दिलाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

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