छत्तीसगढ़

सीबीआई ने भूपेश बघेल के बरी होने के खिलाफ दायर की रिवीजन पिटिशन, सुनवाई 4 अप्रैल को

रायपुर: छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने कोर्ट में रिवीजन पिटिशन दायर की है। इस पिटिशन की सुनवाई 4 अप्रैल को रायपुर स्थित कोर्ट में होगी। सीबीआई ने भूपेश बघेल को बरी करने के फैसले पर आपत्ति जताई है और आरोप लगाया है कि मामले में चल रही जांच में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया।

मामला क्या है?

2017 में सामने आए सेक्स सीडी कांड के मामले में दावा किया गया था कि तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत इस मामले में शामिल थे। इसके बाद रायपुर के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पत्रकार विनोद वर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। कांग्रेस पार्टी ने इसे एक साजिश करार दिया था। इस मामले में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी सितंबर 2018 में हुई थी, जब वह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे।

कोर्ट का फैसला और सीबीआई की प्रतिक्रिया

4 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में भूपेश बघेल के बचाव में जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील दी थी कि भूपेश बघेल को झूठे आरोपों में फंसाया गया था और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। इसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

हालांकि, सीबीआई ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिवीजन पिटिशन दायर की है और आरोप लगाया है कि इस पूरे कांड में 75 लाख रुपये की डील हुई थी, जो सीडी बनाने के लिए तय की गई थी।

आरोपियों पर कार्रवाई

इस मामले में मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा, विजय भाटिया, विजय पांडया और रिंकू खनूजा हैं, जिनके खिलाफ जांच जारी है। हालांकि, रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है। सीबीआई अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

सेक्स सीडी कांड की शुरुआत

सेक्स सीडी कांड का मामला 2017 में सामने आया था, जब इसे लेकर राजनीति में हलचल मच गई थी। कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से एक साजिश करार दिया था और भूपेश बघेल के खिलाफ उठाए गए कदम को गलत बताया था। वहीं, इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई गई थी।

अब, भूपेश बघेल को बरी किए जाने के बाद सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती दी है और 4 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
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