छत्तीसगढ़

Bangladeshi Infiltrators in CG: छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कसा शिकंजा, सभी जिलों के लिए PHQ ने जारी किया आदेश – बिना दस्तावेज कोई नहीं बचेगा

Bangladeshi Infiltrators in CG: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। अब बिना वैध दस्तावेजों के छत्तीसगढ़ में टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने इस मामले को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) बनाई जाएगी, जो इन मामलों पर नजर रखेगी और कार्रवाई करेगी।

हर जिले में बनेगी STF, निगरानी होगी कड़ी

PHQ की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सभी जिलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जो विदेशी नागरिकों की पहचान करेगी। खासतौर पर बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों पर नजर रखी जाएगी। ये टास्क फोर्स न सिर्फ इनकी पहचान करेगी बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत इन्हें राज्य से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी निभाएगी।

फर्जी दस्तावेज वालों की खैर नहीं

सरकार को इनपुट मिला है कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के जरिए छत्तीसगढ़ में न सिर्फ रह रहे हैं, बल्कि नौकरी और सरकारी सुविधाओं का भी फायदा उठा रहे हैं। अब ऐसे लोगों की गहन जांच होगी। पहचान, निवास प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे कागजात की सत्यता को लेकर भी जांच की जाएगी। यदि कोई भी दस्तावेज फर्जी पाया गया, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

PHQ ने दिए सख्त आदेश

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान सिर्फ एक दिन की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि नियमित रूप से निगरानी अभियान चलाए जाएंगे। अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर STF को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे संभावित संदिग्धों की पहचान करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

क्या बोले अधिकारी?

इस पूरे अभियान को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों के कारण कई बार अपराध, फर्जीवाड़े और सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अब बगैर वैध दस्तावेजों के किसी को भी राज्य में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला साफ संदेश देता है कि अब घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। दस्तावेज दुरुस्त करो, वरना राज्य छोड़ो – यही अब नया नियम होगा।

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