शराब दुकान बंद: चुनाव से 2 दिन पहले ही बंद रहेंगे शराब बिक्री, चुनावी माहौल में कलेक्टर का आदेश, जानिए कब से कब तक बंद रहेंगे

धमतरी: Nagriy Nikay Chunav 2025: आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2025 के तहत 11 फरवरी को वोटिंग होगी। इस चुनाव को लेकर जिले में शांति बनाए रखने और मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की विघ्न नहीं आने देने के लिए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सुश्री नम्रता गांधी ने शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 9 फरवरी से 11 फरवरी तक लागू रहेगा, जो मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
शराब दुकानों के बंद होने की सूची:
कलेक्टर के आदेश के तहत, जिले में स्थित विभिन्न शराब की दुकानों, होटल बार और व्यावसायिक क्लब को बंद करने का आदेश दिया गया है। यह प्रतिबंध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) के तहत लगाया गया है। कलेक्टर ने आबकारी विभाग को अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और संग्रहण पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है।
यहां देखें शराब बिक्री पर प्रतिबंध की सूची:
क्षेत्र | शराब दुकान/स्थल |
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धमतरी शहर | देशी मदिरा दुकान (धमतरी मेन, सुंदरगंज, दानी टोला, बठेना वार्ड), विदेशी मदिरा दुकान, एफ.एल. 3 हरियाली रेस्टोरेंट एवं बार रूद्री रोड |
कुरूद | देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा दुकान, एफ.एल. 3 कुरूद इन रेस्टोरेंट एवं बार |
मगरलोड, भखारा, आमदी, नगरी | देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा दुकान |
रूद्री रोड | एफ.एल. 4 क व्यावसायिक क्लब द रायले रिम्मीज सोशल क्लब |
कलेक्टर ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस अवधि में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि चुनाव के दौरान कोई अशांति या विवाद ना हो। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में उठाया गया है।
यह आदेश जिले में चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए लिया गया है, और नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस आदेश का पालन करें।
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