Rakshabandhan CG Jail Guidelines: रक्षाबंधन पर रायपुर जेल में बहने बांध सकेंगी राखी, जानिए क्या-क्या रहेगा बैन

Rakshabandhan CG Jail Guidelines: रक्षाबंधन के पर्व पर रायपुर स्थित केंद्रीय जेल प्रशासन ने बंदियों और उनकी बहनों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। जेल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार 28 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुलाकात की अनुमति रहेगी। इस अवधि में केवल बहनों को ही जेल के भीतर प्रवेश दिया जाएगा, ताकि वे अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकें।

पहचान पत्र और सीमित संख्या के नियम

Raipur Central Jail News:मुलाकात के लिए जेल पहुंचने वाली बहनों को अपना वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र की जांच के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने नियम तय किया है कि एक बंदी से मिलने और उसे राखी बांधने के लिए अधिकतम 3 बहनों को ही भीतर जाने की अनुमति मिलेगी।

मिठाई और सामान ले जाने पर पाबंदी

CG Jail News: जेल प्रशासन ने मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बहने अपने साथ प्रति बंदी केवल 100 ग्राम मिठाई ही ले जा सकती हैं। जेल के मुख्य द्वार पर इस मिठाई की जांच की जाएगी। मिठाई के अलावा किसी भी अन्य प्रकार का खाने-पीने का सामान या बाहर की वस्तुएं ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

मोबाइल, पर्स और नकदी पूरी तरह प्रतिबंधित

CG Raipur Central Jail: सुरक्षा कारणों से जेल के भीतर मोबाइल फोन, पर्स, नकदी और किसी भी प्रकार का कीमती सामान ले जाना सख्त मना है। जेल परिसर में इन व्यक्तिगत वस्तुओं को जमा करने की कोई सुविधा नहीं होगी, इसलिए परिजनों को इन्हें साथ न लाने की सलाह दी गई है। प्रवेश से पहले महिला सुरक्षाकर्मियों द्वारा तीन स्तरों पर जांच की जाएगी। जेल अधीक्षक ने सभी परिजनों से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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