
Divyangjan Free FASTag Rules: नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार ने निश्शुल्क फास्टैग की सुविधा शुरू की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत लागू की गई इस व्यवस्था से दिव्यांग व्यक्तियों को टोल टैक्स से पूरी राहत मिलेगी। इस व्यवस्था के शुरू होने से टोल प्लाजा पर बार-बार रुककर दिव्यांगता प्रमाण पत्र या दस्तावेज दिखाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। पात्र आवेदक एनएचएआई के आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करके यह छूट प्राप्त कर सकते हैं।
चालकों की दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर तय होगी फास्टैग की वैधता
Exempted FASTag Divyangjan Registration: यह निश्शुल्क फास्टैग सुविधा केवल उन्हीं वाहनों के लिए मान्य होगी जो विशेष रूप से दिव्यांगजन श्रेणी में पंजीकृत हैं या उनके उपयोग के अनुसार अनुकूलित किए गए हैं। मंत्रालय ने दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार परFastag की वैधता तय की है। जिन व्यक्तियों में 70 से 100 प्रतिशत तक दिव्यांगता है, उन्हें पांच साल की वैधता वाला फास्टैग दिया जाएगा। वहीं 40 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता श्रेणी में आने वाले पात्र चालकों को तीन साल की वैधता का फास्टैग जारी किया जाएगा, जिसे अवधि समाप्त होने पर नवीनीकृत कराया जा सकेगा।
यात्रा के समय वाहन में दिव्यांग व्यक्ति की स्वयं की उपस्थिति होगी अनिवार्य
NHAI Exempted FASTag Portal CG: टोल प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और बाधारहित बनाने के उद्देश्य से यह नियम तय किए गए हैं। छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए वाहन का पूरी तरह से गैर-व्यावसायिक होना जरूरी है। इसके साथ ही यात्रा के समय संबंधित दिव्यांग व्यक्ति का वाहन में स्वयं मौजूद होना अनिवार्य रहेगा। यदि वाहन में दिव्यांग व्यक्ति मौजूद नहीं पाया जाता है, तो टोल प्लाजा पर सामान्य दरों के अनुसार ही टैक्स का भुगतान करना होगा।
एनएचएआई के अधिकृत पोर्टल पर इस तरह कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
Divyangjan Free FASTag Rules NHAI: पात्र व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकृत पोर्टल पर जाकर आसानी से पंजीयन करा सकते हैं। पोर्टल पर जाकर आवेदकों को एग्जम्प्टेड फास्टैग (Exempted FASTag) विकल्प का चयन करना होगा। आवेदन फॉर्म भरते समय यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वाहन की आरसी, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करना आवश्यक होगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फास्टैग जारी कर दिया जाएगा।
आम कार और जीप चालकों के लिए तीन हजार पचहत्तर रुपये में वार्षिक पास
CG Toll Plaza Exemption News: दिव्यांगजनों को मिलने वाली छूट के अलावा एनएचएआई ने आम निजी वाहन चालकों के लिए भी राहत भरा विकल्प दिया है। गैर-व्यावसायिक निजी कारों और जीप चालकों के लिए तीन हजार पचहत्तर रुपये में सालाना पास की व्यवस्था की गई है। यह पास एक साल या कुल दो सौ यात्राओं तक के लिए मान्य रहेगा। वाहन चालक इस वार्षिक पास को राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप या एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुगम आवागमन और पारदर्शिता को मिलेगा बढ़ावा
केंद्र सरकार और एनएचएआई के इस संयुक्त कदम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले लाखों दिव्यांगजनों को सीधी सहूलियत मिलेगी। डिजिटल रूप से फास्टैग मैप हो जाने के कारण टोल बूथों पर गाड़ियां बिना रुके गुजर सकेंगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। इसके अलावा पारदर्शी प्रक्रिया से फर्जीवाड़े और विवाद की आशंकाएं भी समाप्त होंगी।



