धमतरी के करेलीबड़ी में नाबालिग से दरिंदगी करने वाले को कड़ी सजा: 20 साल तक जेल की चक्की पीसेगा आरोपी, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

धमतरी: नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर धमतरी न्यायालय ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। करेलीबड़ी इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव को अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। रायपुर के टिकरापारा निवासी 23 वर्षीय आरोपी ने जून 2024 में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। जेल की लंबी सजा के साथ-साथ कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा।

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई थी एफआईआर: छह महीने के भीतर ही मिला पीड़िता को न्याय

यह पूरा मामला 26 जून 2024 को मगरलोड थाने के अंतर्गत करेलीबड़ी चौकी में दर्ज हुआ था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 4 और 6 के तहत केस दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाकर चालान पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपी ने नाबालिग की मासूमियत का फायदा उठाकर उसके साथ दरिंदगी की थी। इस त्वरित फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को बड़ी राहत मिली है। कानून के जानकारों का मानना है कि ऐसे फैसलों से समाज में अपराधियों के बीच डर पैदा होगा और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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