
CG Dhan Kharidi New Rules: आगामी धान खरीदी सीजन को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन और खाद्य विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब समर्थन मूल्य पर धान बेचने आने वाले किसानों या उनके अधिकृत नॉमिनी के लिए फिंगरप्रिंट के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन कराना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। इस बार केवल वन-टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी के माध्यम से खरीदी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी, इसलिए किसानों को समिति पहुंचने से पहले अपनी पूरी तैयारी रखने की सलाह दी गई है।
एक से अधिक टोकन जारी होने पर प्रत्येक में दर्ज होगी समान मात्रा
CG Paddy Procurement Rules: प्रशासन की नई व्यवस्था के तहत यदि किसी पंजीकृत किसान के पास धान की कुल मात्रा अधिक है और उसे एक से अधिक टोकन जारी किए जाते हैं, तो सभी टोकनों में धान की मात्रा बराबर बांटी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी किसान के पास कुल 120 क्विंटल धान है और इसके लिए दो टोकन बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक टोकन में 60-60 क्विंटल की मात्रा दर्ज होगी। इसी प्रकार 300 क्विंटल धान के लिए 3 टोकन बनने पर हर टोकन में 100-100 क्विंटल की मात्रा तय की जाएगी।
टोकन में निर्धारित मात्रा से कम धान बेचने पर शेष हिस्सा हो जाएगा निरस्त
CG Farmers News Paddy Sale 2026: नए दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीदी केंद्र में केवल टोकन में दर्ज मात्रा के आधार पर ही धान की तुड़ाई की जाएगी। यदि किसी किसान के टोकन में 100 क्विंटल धान की मात्रा स्वीकृत है और वह केंद्र पर केवल 80 क्विंटल धान ही बेच पाता है, तो बाकी बचा हुआ 20 क्विंटल हिस्सा स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा। इस शेष बची हुई मात्रा को अगले या आगामी टोकन में जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
खरीदी केंद्र जाने से पहले किसानों को किन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान
- बायोमेट्रिक सत्यापन: धान बेचने के समय किसान या उनके अधिकृत नामांकित व्यक्ति (नॉमिनी) का फिंगरप्रिंट सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
- टोकन की जांच: समिति से टोकन प्राप्त करते ही उसमें दर्ज धान की कुल मात्रा और निर्धारित खरीदी की तारीख की अच्छी तरह जांच कर लें।
- मात्रा का हिसाब: एक से अधिक टोकन मिलने की स्थिति में प्रत्येक टोकन में दर्ज मात्रा के विभाजन को समझ लें।
- समिति से संपर्क: किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए उपार्जन केंद्र या सहकारी समिति के कार्यालय से नए नियमों की पूरी जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें।



