
CG Teacher Bharti: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की उम्मीद लगा रहे अभ्यर्थियों को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने कृषि शिक्षक भर्ती में B.Ed की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में ढील देने की मांग करने वाली याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती के लिए तय किए गए नियमों और प्राथमिक योग्यताओं से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद बिना B.Ed डिग्री वाले 65 अभ्यर्थियों का कृषि शिक्षक बनने का सपना फिलहाल अधूरा रह गया है।
चयन के बाद B.Ed करने की मांगी थी अनुमति, 65 अभ्यर्थियों ने लगाई थी याचिका
Agriculture Teacher Recruitment Update: पूरा मामला कृषि शिक्षक भर्ती में तय की गई अर्हता से जुड़ा है। भर्ती में शामिल होने की इच्छा रखने वाले 65 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग थी कि उन्हें बिना B.Ed की डिग्री के भी कृषि शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यदि उनका चयन हो जाता है, तो उन्हें नौकरी में आने के बाद निर्धारित समयसीमा के भीतर B.Ed की डिग्री पूरी करने की विशेष छूट प्रदान की जाए।
निर्धारित योग्यता से समझौता संभव नहीं, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किए नियम
CG Teacher Recruitment News: मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि भर्ती विज्ञापन में उल्लेखित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का पालन करना सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है। अदालत ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को शिथिल नहीं किया जा सकता। यह तर्क सही नहीं है कि केवल चयन की संभावना के आधार पर किसी अभ्यर्थी को अनिवार्य योग्यता पूरी किए बिना परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाए।



