छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट SIR के तहत ड्राफ्ट सूची जारी: 27.34 लाख नाम हटे, 6.42 लाख मृत, 19.13 लाख शिफ्टेड, जानिए कैसे चेक करें अपना नाम?

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए चलाए गए ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन‘ (SIR) कार्यक्रम के बाद नई ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है। इस महाभियान के तहत पूरे प्रदेश से 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार से अधिक मतदाताओं के नामांकन फॉर्म जमा किए गए थे। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य फर्जी और अपात्र मतदाताओं को सूची से बाहर करना था। आयोग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़े चुनावी नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि इससे राज्य के वास्तविक मतदाताओं की संख्या का सही अंदाजा लग सकेगा।

हटाए गए 27.34 लाख मतदाताओं के नाम, ये रहे मुख्य कारण

जांच और सत्यापन के बाद निर्वाचन आयोग ने राज्यभर की मतदाता सूची से कुल 27 लाख 34 हजार 817 नाम हटा दिए हैं। यह कार्रवाई सूची को पूरी तरह शुद्ध करने के लिए की गई है। नाम हटाने के पीछे मुख्य रूप से तीन बड़े कारण सामने आए हैं:

  • मृत मतदाता: 6 लाख 42 हजार 234 नाम ऐसे लोगों के थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी।
  • स्थानांतरित: 19 लाख 13 हजार 540 मतदाता या तो दूसरी जगह बस चुके थे या लंबे समय से अपने पते पर मौजूद नहीं थे।
  • दोहरा नाम: 1 लाख 79 हजार 43 मतदाताओं के नाम एक से अधिक मतदान केंद्रों या विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज पाए गए।

घर बैठे ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम

मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट लिस्ट को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। नागरिक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (election.cg.gov.in/ASDList/) पर जाकर अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं करना चाहता, तो वह अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र जाकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी संपर्क कर सकता है। ऑफलाइन माध्यम में मतदाता रजिस्टर देखकर अपने नाम और पते की शुद्धता का मिलान किया जा सकता है।

EPIC नंबर से नाम खोजने की आसान प्रक्रिया

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम नई सूची में सुरक्षित है या नहीं, तो आप अपने मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) पर दर्ज ईपिक (EPIC) नंबर का उपयोग कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आपको कुछ बुनियादी जानकारियां भरनी होंगी:

  • अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें।
  • अपना वार्ड या गांव और बूथ नंबर दर्ज करें।
  • ईपिक नंबर और सुरक्षा कोड (कैप्चा) भरकर सर्च बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपकी मतदाता पर्ची दिखाई देगी, जिससे पुष्टि हो जाएगी कि आपका नाम सूची में है।

दावे और आपत्तियों के लिए एक महीने का समय

यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से गलती से हटा दिया गया है या उसमें कोई त्रुटि है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग ने सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया है। आप 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन दावों का सत्यापन और सुनवाई 23 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान नए नाम जोड़ने और पते बदलने जैसे कार्य भी किए जाएंगे।

21 फरवरी को आएगी अंतिम मतदाता सूची

शिकायतों के निपटारे और सभी दावों के सत्यापन के बाद आयोग 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा। यही वह सूची होगी जिसके आधार पर आगामी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम जरूर चेक कर लें। लोकतंत्र में मतदान की शक्ति का उपयोग करने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य शर्त है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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