छत्तीसगढ़ में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का अंतिम मौका, नियम तोड़ने पर जानिए कितना लग सकता है जुर्माना

HSRP Number Plate Deadlin Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी लगवाने की प्रक्रिया को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्य में एक अप्रैल दो हजार उन्नीस से पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों के लिए यह नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को पांच हजार रुपए तक का आर्थिक दंड भरना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से समय रहते अपने वाहनों में यह प्लेट लगवाने की अपील की है।

बालोद जिले में सरकारी और प्रशासनिक वाहनों पर भी नहीं लगी एचएसआरपी प्लेट

HSRP Number Plate Chhattisgarh News: बालोद जिले से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिकों के साथ-साथ कई शासकीय वाहनों में भी अब तक नियमों का पालन नहीं किया गया है। पुलिस, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण महकमों से जुड़े कई वाहन आज भी पुरानी नंबर प्लेट के साथ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कई एम्बुलेंस और प्रशासनिक गाड़ियों में तो सही तरीके से पंजीयन नंबर तक अंकित नहीं हैं, जिससे विभागीय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

आम नागरिकों पर चालानी कार्रवाई, लेकिन सरकारी महकमों में नियमों की अनदेखी

CG Motor Vehicles Act HSRP Rules: यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आम नागरिकों के वाहनों पर तुरंत चालानी कार्रवाई की जाती है। इसके विपरीत सरकारी विभागों के वाहनों में नियमों की अनदेखी होने पर लंबे समय तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। जिम्मेदार विभागों की इस सुस्ती के कारण आम जनता में नाराजगी देखने को मिलती है। जानकारों का कहना है कि सड़क सुरक्षा कानून सभी नागरिकों और सरकारी संस्थानों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

नियमों के उल्लंघन पर 500 से 5000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान

HSRP Deadline Chhattisgarh 2026: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तय नियमों के मुताबिक एक अप्रैल दो हजार उन्नीस से पहले के सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत पांच सौ से लेकर पांच हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान निजी और सरकारी दोनों प्रकार के वाहनों पर पूरी तरह से लागू होता है।

जिले में केवल पचास प्रतिशत वाहनों में ही लग पाई है हाई सिक्योरिटी प्लेट

वर्तमान स्थिति यह है कि बालोद जिले में अब तक केवल पैंतालीस से पचास प्रतिशत वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग पाई है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि प्लेट लगाने के लिए खोले गए अधिकांशृत केंद्र बंद हो चुके हैं। केंद्रों के बंद होने के कारण शेष बचे हुए वाहनों में प्लेट लगवाने की प्रक्रिया काफी हद तक प्रभावित हो रही है और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

परिवहन विभाग ने दिए संकेत, सभी विभागों को जल्द जारी किया जाएगा निर्देश

बालोद के जिला परिवहन अधिकारी योगेश भंडारी ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियम सभी के लिए एक समान हैं और हर वाहन में एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। जिन विभागों के वाहनों में अब तक यह प्लेट नहीं लग पाई है, उनके कार्यालयों को जल्द ही पत्र जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग की इस सख्ती के बाद उम्मीद की जा रही है कि वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएंगे।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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