छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नया आदेश: 31 जनवरी तक अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अपनी अचल संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। सरकार की ओर से जारी ताजा निर्देशों के मुताबिक, सभी शासकीय सेवकों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का पूरा विवरण हर हाल में जमा करना होगा। यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19(1) के तहत जारी किया गया है। सचिवालय के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की स्थिति में अपनी संपत्ति की जानकारी एनआईसी (NIC) द्वारा संचालित SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भरनी होगी।

विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिवों, सचिवों और विशेष सचिवों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों से समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कराएं। पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार अब भौतिक प्रतियों के बजाय डिजिटल रिकॉर्ड पर जोर दे रही है, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सके और सरकारी अमले की संपत्ति का सही रिकॉर्ड मौजूद रहे।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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