
रायपुर: CG Protest New Rule: राजधानी रायपुर में धरना, प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब नगर निगम को अनुमति देने का अधिकार सौंपा गया है। किसी भी प्रकार का पंडाल लगाना, अस्थायी निर्माण करना या रैली निकालना हो, तो आयोजनकर्ताओं को पहले निगम और अन्य विभागों से मंजूरी लेनी होगी।
सात दिन पहले देना होगा आवेदन
आदेश के अनुसार, आयोजन से कम से कम 7 दिन पहले नगर निगम के जोन कार्यालय में आवेदन करना अनिवार्य होगा।
आवेदन पत्र में निम्न जानकारी देना जरूरी होगा:
- आयोजन स्थल और समय
- अपेक्षित भीड़ की संख्या
- सुरक्षा व्यवस्था का प्लान
- ट्रैफिक और स्वच्छता संबंधी विवरण
इन चार विभागों से लेना होगा NOC
कार्यक्रम की अनुमति के लिए सिर्फ नगर निगम ही नहीं, बल्कि चार अलग-अलग विभागों से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना जरूरी होगा:
- राजस्व विभाग – भूमि उपयोग और आयोजन स्थल की अनुमति
- पुलिस विभाग – कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन
- होमगार्ड/अग्निशमन विभाग – अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन इंतजाम
- विद्युत विभाग – बिजली कनेक्शन और सुरक्षा की जांच
नगर निगम का कहना है कि बिना इन NOC के अनुमति पत्र जारी नहीं किया जाएगा।
क्यों लाए गए नए नियम?
Raipur Protest New Rule: नगरीय प्रशासन विभाग के मुताबिक, शहर में बढ़ते आयोजनों की वजह से ट्रैफिक जाम, सुरक्षा और स्वच्छता की समस्या सामने आ रही थी। कई बार आयोजनों में बिना अनुमति पंडाल बना दिए जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण अब नियम कड़े कर दिए गए हैं ताकि व्यवस्था मजबूत हो और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
जुलूस और रैली पर भी लागू होंगे नए प्रावधान
अब यह नियम सिर्फ सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों, धार्मिक आयोजनों और सामाजिक संगठनों पर भी लागू होंगे।
- किसी भी तरह का धरना, रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा आयोजित करने से पहले निगम की अनुमति जरूरी होगी।
- नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और आयोजन रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।



