CG MLA Employee Attachment Rule: विधायकों के लिए बदले नियम: अब किसी भी जिले के कर्मचारी को सचिवालयीन सहायता के लिए कर सकेंगे अटैच

CG MLA Employee Attachment Rule: छत्तीसगढ़ सरकार ने विधायकों को सचिवालयीन और लिपिकीय कार्यों में सहायता उपलब्ध कराने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए निर्देशों के तहत अब विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से विधायकों को अपने कार्यालयीन कार्यों के संचालन में अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए संशोधित निर्देश

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर वर्ष 2019 में जारी किए गए निर्देशों में संशोधन की जानकारी दी है। पहले लागू व्यवस्था के अनुसार विधायक केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को ही सचिवालयीन सहायता के लिए अटैच कर सकते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह दायरा बढ़ा दिया गया है।

अब किसी भी जिले से मिल सकेगी लिपिकीय सहायता

संशोधित नियमों के अनुसार विधायक राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों को अपने साथ अटैच कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे जनप्रतिनिधियों को प्रशासनिक और कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में सहूलियत मिलेगी। कई विधायक लंबे समय से इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है।

राज्य स्तरीय कार्यालयों के कर्मचारियों पर रहेगी रोक

हालांकि सरकार ने इस सुविधा के साथ कुछ शर्तें भी तय की हैं। नए आदेश के अनुसार राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को किसी विधायक के साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध केवल विधायकों के लिए लागू होगा। वहीं सांसदों के मामले में पूर्व की व्यवस्था यथावत रहेगी और उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सरकार के इस फैसले को विधायकों के प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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