
छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) इस दौरान भारी गड़बड़ियों से हैरान हैं। 4 नवंबर से 20 नवंबर तक की स्थिति पर गौर करें तो प्रदेश में 20 हजार से अधिक लोग अपने बताए पते पर नहीं मिले। BLO जो गली-मोहल्लों और गाँव-शहर में मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि कई मतदाता या तो घर छोड़ चुके हैं, शहर से बाहर हैं, मृत्यु हो चुकी है या देश से बाहर हैं। अंतिम दौर में दावा-आपत्ति के आँकड़ों में और परिवर्तन होने की संभावना है।
मकान नंबर पर खाली प्लॉट, अधिकारियों के छूटे पसीने
राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में ऐसे अजीब मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ मतदाता अपने बताए पते पर गायब मिल रहे हैं। राधास्वामी नगर में एक ऐसा प्रकरण मिला, जिसमें मतदाता के पत्रक पर उनके घर का पता और मकान नंबर लिखा था, लेकिन मौके पर निरीक्षण करने पर BLO को पता चला कि मकान के स्थान पर सिर्फ खाली प्लॉट है और उस नंबर का कोई मकान ही क्षेत्र में नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आने से अधिकारी हैरान हैं।
मतदाता न मिलने पर तीन बार दस्तक, चौथी बार नोटिस चस्पा
निर्वाचन कार्यालय के नियमों के मुताबिक, जो मतदाता सूची में दर्ज पते पर नहीं मिल रहे हैं, उनके घर पर BLO को तीन बार दस्तक देनी है। चौथी बार उनके बताए पते पर नोटिस चस्पा कर देनी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद दावा-आपत्ति के समय ऐसे मतदाता अपने क्षेत्र के बदलने की जानकारी दे सकेंगे और दावा-आपत्ति के अध्ययन के बाद अंतिम सूची जारी होगी।
एक BLO पर औसतन 871 मतदाताओं का पुनरीक्षण का भार
प्रदेश में 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाताओं के लिए 24,371 BLO की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। एक BLO पर औसतन 871 मतदाताओं का पुनरीक्षण करना है, जबकि शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में एक-एक BLO पर 1000 से अधिक मतदाताओं की जिम्मेदारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साइबर ठगी से बचने की भी अपील की है और कहा है कि SIR फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के OTP की आवश्यकता नहीं होती है।
दावा-आपत्ति की अवधि और अंतिम प्रकाशन की तिथियाँ
मतदाता पुनरीक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ और आम मतदाताओं के लिए आवश्यक जानकारी इस प्रकार हैं:
- मतदाता गणना पत्रक भरने की अंतिम तिथि: 4 दिसंबर 2025
- मतदाता ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन: 9 दिसंबर 2025
- दावा-आपत्ति करने की अवधि: 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026
- दावा-आपत्ति पर सुनवाई: 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026
- मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 7 फरवरी 2026
- अधिक जानकारी के लिए फोन करें: 1950
- 2003 की मतदाता सूची में नाम ढूंढने के लिए election.cg.gov.in पर लॉग इन करें।
- ऑनलाइन फार्म भरने की सुविधा: ECINET मोबाइल ऐप या voters.eci.gov.in
- 2003 की सूची में नाम न होने पर, 2025 की सूची वाले मतदाता सिर्फ 2003 की मतदाता सूची की छायाप्रति संलग्न करें।
- ऐसे मतदाता जिनका नाम और उनके माता-पिता का नाम 2003 की सूची में न हो, लेकिन 2025 की सूची में हो, उन्हें जन्मदिन के आधार पर दस्तावेज देने होंगे।
- OTP मांगने वाले कॉल को तुरंत मना करें, फॉर्म भरने में ओटीपी की आवश्यकता नहीं है।



