
5 KG LPG Cylinder: 5 किलो वाला गैस सिलेंडर को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में रहने वाले विद्यार्थियों और प्रवासियों के लिए 5 किलो वाला छोटा गैस सिलेंडर लेना आसान हो गया है। नए नियमों के मुताबिक, गैस एजेंसियां अब केवल आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही यह छोटा सिलेंडर उपलब्ध कराएंगी। यह फैसला उन छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो पढ़ाई के लिए घर से दूर दूसरे शहरों में किराए पर रहते हैं और जिन्हें बड़े सिलेंडर के लिए जरूरी कागजात जुटाने में दिक्कत आती थी।
कलेक्टर कार्यालय में वितरकों की अहम बैठक
रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर के रेडक्रॉस हॉल में अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर ने जिले के सभी एलपीजी वितरकों की एक विशेष बैठक ली। इस बैठक में गैस की आपूर्ति और नए नियमों के पालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अपर कलेक्टर ने साफ किया कि जिले में रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए वितरण प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि वास्तविक जरूरतमंदों को बिना किसी परेशानी के छोटा सिलेंडर मिल सके।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने गैस वितरण में बाधा डालने वाले तत्वों को चेतावनी दी है। अपर कलेक्टर राठौर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति वितरण केंद्र पर जाकर एजेंसी के कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करता है या नियमों के खिलाफ जाकर सिलेंडर लेने का दबाव बनाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वितरकों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी अप्रिय स्थिति या कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका होने पर तुरंत संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और पुलिस प्रशासन को सूचित करें।
बुकिंग के बीच तय किया गया लॉक-इन पीरियड
गैस कंपनियों ने कालाबाजारी रोकने के लिए रीफिल बुकिंग के बीच एक निश्चित समय सीमा तय की है। बैठक के दौरान ऑयल कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ता एक सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक कर पाएंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए यह समय सीमा 45 दिन निर्धारित की गई है। इस अंतराल के पूरा होने के बाद ही अगली बुकिंग सिस्टम द्वारा स्वीकार की जाएगी।
अस्पताल और आश्रमों में निर्बाध आपूर्ति के निर्देश
प्रशासन ने आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ समाज के संवेदनशील संस्थानों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए हैं। एम्स और मेकाहारा जैसे बड़े अस्पतालों के साथ-साथ वृद्धाश्रम और अनाथालयों में गैस की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वितरकों को सौंपी गई है। समाज कल्याण विभाग से जुड़े संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वहां रहने वाले लोगों को भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े।
नए कनेक्शन पर फिलहाल रोक, पैनिक न होने की अपील
ऑल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मरकाम ने जानकारी दी कि फिलहाल नए गैस कनेक्शन और सिंगल से डबल सिलेंडर कनेक्शन की प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। एसोसिएशन ने आम जनता से अपील की है कि वे पैनिक न हों और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले में गैस का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे संयम बनाए रखें और तय प्रक्रिया के तहत ही अपने सिलेंडर की बुकिंग कराएं।



