पांच माह से फरार सूदखोर हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले पाँच माह से फरार चल रहे सूदखोर हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। रायपुर पुलिस ने इन दोनों भाइयों को फरार घोषित करते हुए उन पर पाँच-पाँच हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है।

हाईकोर्ट में खारिज हुई जमानत याचिका

इस मामले में सूदखोर तोमर बंधुओं की ओर से सतीश चंद वर्मा ने और रायपुर पुलिस की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने पैरवी की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

क्या है मामला?

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब प्रॉपर्टी डीलर दशमीत चावला ने रोहित तोमर के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए तेलीबांधा थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पुलिस रोहित तोमर की तलाश कर रही थी।

रोहित के फरार होने के बाद उसका भाई वीरेंद्र तोमर भी गायब हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में टीमें भेजी थीं, लेकिन दोनों अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए और सख्ती से कार्रवाई करेगी।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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