
रायपुर, 7 मार्च 2025। होली के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 मार्च को प्रदेशभर में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है। इस दिन राज्य में सभी देशी और विदेशी शराब की दुकानें, संलग्न अहाते और मद्य भंडारगृह पूरी तरह से बंद रहेंगे।
शराब बिक्री और परिवहन पर होगी पूरी रोक
आबकारी विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि इस दिन शराब की बिक्री, परिवहन या परोसने की किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई
सरकार ने यह भी कहा है कि गैर-लाइसेंसीकृत स्थानों पर शराब बेचने या परोसने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती है, तो उसे मदिरा का जब्तीकरण और आपराधिक मामला दर्ज कर सजा दी जाएगी।
शुष्क दिवस के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति शराब के सेवन या बिक्री के लिए अनधिकृत रूप से किसी स्थान पर न पहुंचे। इस कदम के जरिए सरकार का उद्देश्य होली के मौके पर सुरक्षित और संयमित माहौल बनाए रखना है।
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