गणेश उत्सव के लिए जारी गाइडलाइन: सड़क पर पंडाल लगाने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य

रायपुर: Ganesh Utsav 2025: राजधानी में गणेश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। समितियों को सड़क पर पंडाल लगाने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। हर पंडाल में CCTV कैमरा का होना आवश्यक है।

CG Ganesh Utsav Guidelines: एडिशनल उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों के साथ एक बैठक की जिसमें FESTIVAL के दौरान एनजीटी के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। एडिशनल एसपी पटले ने स्पष्ट किया कि समितियां स्वयंसेवक तैनात करेंगी और रात में विशेष निगरानी रखेंगी।

झांकी रूट और विसर्जन निर्देश:

Ganesh Chaturthi 2025: बैठक में यह जानकारी दी गई कि झांकियां केवल निर्धारित रूट शारदा चौक, जयस्तंभ, मालवीय रोड, कोतवाली चौक, सदरबाजार, सत्तीबाजार, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती थाना, लीलीचौक, लाखेनगर, रायपुरा, महादेवघाट से निकलेंगी। शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकी पर रोक रहेगा। विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में किया जाएगा।

समितियों को निर्देश दिया गया है कि झांकियों की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर रखी जाए और जनरेटर और वायरिंग सुरक्षित स्थिति में हों। समितियां अपने सदस्यों एवं स्वयंसेवकों की सूची थाना प्रभारी को सौंपेंगी। विसर्जन के समय छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ लाने से बचने की सलाह दी गई है।

दक्षिण कोसल का Whatsapp Group ज्वाइन करे

Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

Related Articles

Back to top button