Petrol Pump Licence Rules: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना अब और आसान, राज्य सरकार ने खत्म की लाइसेंस की बाध्यता

रायपुर: Petrol Pump Licence Rules: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया है। अब प्रदेश में पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए राज्य सरकार से किसी तरह की अनुमति या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। ये नया नियम 14 नवंबर 2024 से लागू हो गया है, जिसे खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर लागू किया है।
अब सिर्फ केंद्रीय नियमों का पालन जरूरी
पहले पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को दोहरी अनुमति लेनी पड़ती थी — एक राज्य सरकार से और दूसरी केंद्र से। इसमें कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय-विक्रय का लाइसेंस लेना जरूरी था। साथ ही इस लाइसेंस का हर साल या तीन साल में नवीनीकरण भी कराना पड़ता था।
लेकिन अब इस झंझट को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना ही काफी होगा। यानी अब राज्य सरकार से किसी भी तरह की अनुमति लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
कागजों का झंझट खत्म, बिज़नेस करना हुआ आसान
इस बदलाव से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब व्यापारियों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। पहले जहां कागजी कार्रवाई में महीनों लग जाते थे, अब सिंगल विंडो की तरह सिर्फ केंद्र सरकार के नियमों के हिसाब से पेट्रोल पंप खोलना संभव होगा।
छोटे व्यापारियों और नए निवेशकों के लिए ये कदम राहत भरा साबित हो सकता है। साथ ही पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और खर्च कम करने वाली हो जाएगी।
ग्रामीण इलाकों तक ईंधन पहुंचाने में मिलेगी मदद
सरकार की इस पहल से दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में भी पेट्रोल पंप खुलने की संभावना बढ़ जाएगी। जहां अब तक अनुमति की लंबी प्रक्रिया और खर्च के कारण पंप नहीं खुल पाते थे, वहां अब नए निवेशक दिलचस्पी दिखा सकते हैं।
इससे न सिर्फ ईंधन की बेहतर उपलब्धता होगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। खास बात ये है कि सरकार का ये कदम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को भी बढ़ावा देता है।
सरकार का मकसद – व्यापार को सरल बनाना
राज्य सरकार का कहना है कि यह बदलाव व्यापार को आसान और तेज बनाने के लिए किया गया है। दोहरी अनुमति की बाध्यता खत्म होने से अब उद्यमियों को कम अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। यह फैसला छत्तीसगढ़ को व्यापार के लिहाज से और आकर्षक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है — न कलेक्टर के चक्कर, न लाइसेंस का टेंशन। बस केंद्रीय नियमों को मानिए और पंप खोलिए।