
रायपुर: CG Tax Relief: छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में 10 साल से अधिक पुराने 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा। इससे लगभग 40 हजार छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा मिलेगा। VAT waiver यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
व्यापारिक मुकदमों में भी आएगी कमी
CG Tax Reform 2025: इस कदम से न केवल व्यापारियों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में लंबित 62 हजार से अधिक कर मामलों में भी कमी आएगी। यह फैसला छत्तीसगढ़ में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
GST कानूनों में होंगे अहम संशोधन
बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। इन विधेयकों को मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।- GST में क्या-क्या बदलेगा?
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स (ISD) अब IGST के अंतर्गत लिए गए RCM को अपने ब्रांच ऑफिस में वितरित कर सकेंगे। - ऐसे प्रकरण जहां टैक्स डिमांड नहीं है, वहां अपील के लिए आवश्यक पूर्व डिपॉजिट को 20% से घटाकर 10% किया गया है।
- वाउचर पर टैक्स देनदारी को लेकर ‘टाइम ऑफ सप्लाई’ प्रावधान हटाया गया है, जिससे कानूनी अस्पष्टता खत्म होगी।
- तंबाकू जैसे डिमेरिट गुड्स पर अब ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म लागू किया जाएगा, जिससे पूरे सप्लाई चेन की निगरानी संभव हो सकेगी।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में बिना मूवमेंट वाले व्यापारिक लेन-देन को GST के दायरे से बाहर किया जाएगा, जिससे SEZ को बढ़ावा मिलेगा।
Council of Ministers meeting: छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य राज्य में कारोबारियों के लिए एक सरल, पारदर्शी और विवाद रहित टैक्स व्यवस्था तैयार करना है। छोटे व्यापारियों को राहत देने के साथ-साथ यह संशोधन व्यापारिक माहौल को भी सुदृढ़ करेगा।



