
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) देश के उन करोड़ों परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो महंगा प्रीमियम नहीं भर सकते। महज 436 रुपये सालाना खर्च करके आप 2 लाख रुपये का जीवन बीमा प्राप्त कर सकते हैं। साल 2015 में शुरू हुई इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 17 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत इसका क्लेम सेटलमेंट रेट है, जो 99 फीसदी से भी अधिक है, यानी मुसीबत के समय परिवार को पैसा मिलने की पूरी गारंटी रहती है।
मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहारा
यह एक शुद्ध जीवन बीमा पॉलिसी है, जिसका अर्थ है कि पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर उसके नामांकित व्यक्ति (Nominee) को सहायता राशि दी जाती है। मौत चाहे किसी बीमारी से हो, प्राकृतिक हो या किसी दुर्घटना के कारण, बीमा कंपनी नॉमिनी को पूरे 2 लाख रुपये का भुगतान करती है। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, हालांकि इसका कवरेज 55 वर्ष की आयु तक जारी रह सकता है, बशर्ते आपने समय पर प्रीमियम का भुगतान किया हो।
तिमाही के आधार पर प्रीमियम का गणित
इस योजना का चक्र हर साल 1 जून से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मई तक चलता है। खास बात यह है कि अगर आप साल के बीच में इस योजना से जुड़ते हैं, तो आपको पूरे 436 रुपये देने की जरूरत नहीं होती। प्रीमियम की राशि इस आधार पर तय होती है कि आप किस महीने में आवेदन कर रहे हैं:
| तिमाही (आवेदन का समय) | कुल प्रीमियम राशि | कवरेज की अवधि |
| जून, जुलाई और अगस्त | 436 रुपये | 1 साल (पूरा साल) |
| सितंबर, अक्टूबर और नवंबर | 342 रुपये | 9 महीने |
| दिसंबर, जनवरी और फरवरी | 228 रुपये | 6 महीने |
| मार्च, अप्रैल और मई | 114 रुपये | 3 महीने |
आवेदन के लिए जरूरी शर्तें और दस्तावेज
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया बेहद सरल है। आपके पास किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता होना अनिवार्य है। योजना से जुड़ने के लिए निम्नलिखित पात्रता और दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आयु सीमा: 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच।
- अनिवार्य दस्तावेज: आधार कार्ड और बैंक पासबुक।
- ऑटो डेबिट सहमति: आपको बैंक को लिखित सहमति देनी होगी कि हर साल 31 मई तक आपके खाते से प्रीमियम की राशि अपने आप कट जाए।
- एक व्यक्ति, एक पॉलिसी: कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बैंक खातों के जरिए इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
क्लेम करने का तरीका और समय सीमा
यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को उस बैंक शाखा में जाना होगा जहां पॉलिसी ली गई थी। वहां मृत्यु प्रमाण पत्र और नॉमिनी के पहचान पत्र के साथ क्लेम फॉर्म जमा करना होता है। बैंक और बीमा कंपनी दस्तावेजों की जांच के बाद 30 दिनों के भीतर क्लेम की राशि सीधे नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान रहे कि बीमा लेने के शुरुआती 30 दिनों के भीतर (दुर्घटना को छोड़कर) मृत्यु होने पर क्लेम मान्य नहीं होता है।
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल?
इस योजना से जुड़ने के लिए आप अपनी बैंक शाखा में जाकर फॉर्म भर सकते हैं या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। एक बार आवेदन करने के बाद हर साल आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रीमियम की राशि अपने आप आपके खाते से कट जाती है। यदि आप इस योजना को बंद करना चाहते हैं, तो बैंक जाकर ‘ऑटो डेबिट’ की सुविधा को कैंसिल करवा सकते हैं।



