CG Government Transfer Ban 2026: छत्तीसगढ़ में अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर रोक, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया सख्त आदेश

CG Government Transfer Ban 2026: छत्तीसगढ़ में वर्ष दो हजार सत्ताईस की जनसंख्या गणना की वृहद तैयारियों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने आदेश जारी करते हुए जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। आगामी छः महीने अथवा जनगणना प्रक्रिया संपन्न होने तक, जो भी पहले हो, जनगणना ड्यूटी में तैनात मैदानी और प्रशासनिक अमले का स्थानांतरण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए स्पष्ट निर्देश

CG GAD Notice On Employee Transfers: सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार जयसवार द्वारा जारी किया गया यह पत्र राज्य के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों, समस्त संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को प्रेषित कर दिया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनगणना दो हजार सत्ताईस के द्वितीय चरण यानी जनसंख्या गणना का मैदानी कार्य छत्तीसगढ़ में जनवरी और फरवरी दो हजार सत्ताईस के दौरान पूरा किया जाना है। इस बड़े प्रशासनिक कार्य को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए यह रोक लगाई गई है।

जिला और तहसील स्तर पर शुरू हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला, अनुविभाग और तहसील स्तर पर तैनात अधिकारियों का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। बारह अक्टूबर दो हजार छब्बीस से जिला जनगणना अधिकारियों और चार्ज अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके पश्चात नवंबर माह में मास्टर ट्रेनर्स, एक दिसंबर से फील्ड ट्रेनर्स और सोलह दिसंबर से प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

किन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा यह आदेश

स्थानान्तरण पर लगाई गई यह रोक जनगणना कार्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े पूरे अमले पर लागू होगी। इसमें जिला जनगणना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, चार्ज अधिकारी, मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणक और पर्यवेक्षक शामिल हैं। सरकार का मानना है कि यदि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है तो इससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी और नए कर्मचारियों को दोबारा प्रशिक्षण देना पड़ेगा, जिससे समय का नुकसान होगा।

छः महीने या कार्य पूरा होने तक प्रभावी रहेगा निर्णय

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने दिशा-निर्देशों में साफ किया है कि यह व्यवस्था आगामी छः महीने या जनगणना कार्य के पूरी तरह संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी जिलों में जनसंख्या गणना का काम बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। इस आदेश के बाद अब जनगणना ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी का तबादला विशेष परिस्थितियों को छोड़कर संभव नहीं हो सकेगा।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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