VIDEO Dhamtari Triple M@rder Case: धमतरी ट्रिपल मर्डR केस में 5 आरोपियों को उम्रकैद, कोर्ट के बाहर परिजनों ने आरोपियों पर फेंके चप्पल और पत्थर

Dhamtari News: छत्तीसगढ़ के धमतरी में तीन युवकों की हत्या के मामले में अदालत ने 5 बालिग आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। धमतरी के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहन सिंह कोर्राम की अदालत ने 12 अगस्त 2026 को यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने अदालत परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया और दोषियों के लिए फांसी की मांग की।

11 अगस्त 2025 की रात अन्नपूर्णा ढाबे पर हुआ था विवाद

यह घटना धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत भोयना गांव स्थित अन्नपूर्णा ढाबे के पास घटी थी। 11 अगस्त 2025 की रात पांच युवक कार में सवार होकर धमतरी घूमने निकले थे। रास्ते में कुछ जानकारी लेने के लिए वे ढाबे के पास रुके थे। वहां पहले से मौजूद आठ लोग बिल भुगतान को लेकर ढाबा कर्मचारियों से विवाद कर रहे थे और कुर्सियां तोड़ रहे थे।

बीच-बचाव करने पर शुरू हुआ विवाद और चाकूबाजी

कार सवार युवकों ने ढाबे में हो रही तोड़फोड़ को रोकने का प्रयास किया। इस बात पर नशे में धुत आरोपियों ने युवकों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। बहस के बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी। इसी दौरान मुख्य आरोपी ने धारदार चाकू निकालकर तीनों युवकों पर हमला कर दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक तीन युवक

हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने ली थी सेल्फी

पुलिस जांच के दौरान इस जघन्य हत्याकांड से जुड़ा एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया था। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपियों ने अपने मोबाइल से तस्वीरें खींची थीं। पुलिस ने जांच में इस डिजिटल साक्ष्य को शामिल कर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसने केस को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई।

अदालत ने पांचों बालिग आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पुलिस ने जांच पूरी कर पांच बालिग और तीन नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति के अनुसार अदालत ने पांचों बालिग आरोपियों को ट्रिपल मर्डर के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बलवा, अवैध हथियार रखने और मारपीट के अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा सुनाई गई है, जो उम्रकैद के साथ ही चलेंगी।

देखें वीडियो-

फांसी की सजा न मिलने पर भड़के परिजनों ने जताया कड़ा विरोध

अभियोजन पक्ष और मृतकों के परिजनों ने अदालत से दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। सजा के तौर पर उम्रकैद का फैसला आने से मृतकों के परिवारों में काफी असंतोष देखा गया। परिजनों का कहना था कि इस जघन्य अपराध के लिए फांसी से कम कोई भी सजा उन्हें मंजूर नहीं है।

इन 5 आरोपियों को मिला उम्र कैद की सजा

कोर्ट परिसर के बाहर परिजनों ने आरोपियों पर फेंके जूते-चप्पल

अदालत का फैसला सुनते ही बाहर खड़े परिजनों का सब्र जवाब दे गया। जब पुलिस बल दोषियों को कोर्ट से बाहर निकालकर जेल वैन की तरफ ले जा रहा था, तब परिजनों ने उन पर जूते-चप्पल और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोषियों को तुरंत जिला जेल पहुंचाया।

मासूम बेटी की आपबीती सुनाकर भावुक हुए परिजन

मृतकों के एक रिश्तेदार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मृतक की डेढ़ साल की मासूम बेटी को आज भी लगता है कि उसके पिता काम से वापस लौटेंगे। वह रोज घर के दरवाजे की तरफ देखती रहती है कि उसके पिता उसके लिए खाने की चीजें लेकर आएंगे। परिजनों ने कहा कि ऐसे मासूम बच्चों का सहारा छीनने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

11 नवंबर को पेश हुआ था चालान और 12 अगस्त को आया फैसला

इस पूरे मामले में पुलिस जांच और अदालती प्रक्रिया काफी तेजी से पूरी हुई। पुलिस ने घटना के कुछ ही महीनों बाद 11 नवंबर को अदालत में चालान पेश किया था। इसके बाद लगातार चली सुनवाई के बाद 12 अगस्त 2026 को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। लगभग एक साल के भीतर इस मामले का निर्णय आ गया।

फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट का रुख करेंगे परिजन

निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट परिजनों ने साफ कर दिया है कि वे कानूनी लड़ाई को यहीं खत्म नहीं करेंगे। वे उम्रकैद की सजा को चुनौती देने और दोषियों के लिए फांसी की मांग को लेकर जल्द ही उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में अपील दायर करेंगे।।

Also Read: धमतरी में नशे और अकेलेपन की बलि चढ़ा युवा: पत्नी के अलग होने से तनाव में थे मिलन साहू, फांसी लगाकर दी जान

दक्षिण कोसल का Whatsapp Group ज्वाइन करे

Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

Related Articles

Back to top button