जादू-टोने के शक में छात्र को दी TC, मैनेजमेंट बोला- अंधेरे में बैठकर आकृतियां बनाता था, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल प्रबंधन को भेजा नोटिस

Raipur Prayas School Black Magic Allegation: राजधानी रायपुर के सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां कक्षा 9वीं के एक छात्र पर जादू-टोना और तंत्र क्रिया का संदेह जताते हुए उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) दे दिया गया। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने छात्र के असामान्य व्यवहार को वजह बताते हुए यह कार्रवाई की। मामले की शिकायत जब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंची, तो आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए छात्र की टीसी रद्द करने और उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू कराने के कड़े निर्देश दिए हैं।

एडमिशन के दो हफ्ते बाद छात्र को हॉस्टल से निकाला बाहर

Raipur News Class 9 Student TC Issue: छात्र के परिजनों के अनुसार, 3 सितंबर को उसका दाखिला सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय में कराया गया था। लेकिन एडमिशन के महज दो सप्ताह के भीतर ही उसे हॉस्टल से बाहर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे पर तंत्र क्रिया करने का झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें पूरी जानकारी दिए बिना ही यह कार्रवाई कर दी गई। इसके बाद परिजनों ने मुख्यमंत्री शिकायत सेल का दरवाजा खटखटाया और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की।

अंधेरे में बैठने और आकृतियां बनाने पर उठा विवाद

Child Rights Commission Notice to Prayas School: दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने आरोपों पर अपना पक्ष रखा है। हॉस्टल अधीक्षक आशीष पांडेय के मुताबिक छात्र अक्सर कमरे में अंधेरा करके बैठता था और दीवारों या कागजों पर अजीब आकृतियां बनाता था। इससे हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्र सहम गए थे। प्रबंधन का दावा है कि इस संबंध में छात्र की काउंसलिंग भी कराई गई थी और उसके परिजनों को बुलाकर पूरी स्थिति बताई गई थी। स्कूल का कहना है कि किसी दबाव के बिना परिजनों ने खुद लिखित आवेदन देकर टीसी ली है।

आयोग ने टीसी रद्द कर पढ़ाई शुरू कराने के दिए निर्देश

Prayas Residential School Raipur Controvery: मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अंतिम निर्णय आने तक छात्र की पढ़ाई किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्कूल प्रबंधन तुरंत छात्र की टीसी रद्द करे और उसे कक्षा में दोबारा बैठने की अनुमति दे।

21 सितंबर को आयोग के समक्ष हाजिर होने का फरमान

Raipur Prayas School TC Dispute: बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(ज) और धारा 14 के तहत इस मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है। आयोग ने सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास, रायपुर) को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसके अलावा प्रयास विद्यालय के प्राचार्य और हॉस्टल अधीक्षक को 21 सितंबर को दोपहर 2 बजे सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया है।

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Ravi Pratap Pandey

रवि पिछले 7 वर्षों से छत्तीसगढ़ में सक्रिय पत्रकार हैं। उन्होंने राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर गहराई से रिपोर्टिंग की है। जमीनी हकीकत को उजागर करने और आम जनता की आवाज़ को मंच देने के लिए वे लगातार लेखन और रिपोर्टिंग करते रहे हैं।

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